मोबाइल गेम पबजी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र को दिए आदेश, कहा-जल्द लिया जाए एक्शन

Edited By Priyanka rana,Updated: 10 Dec, 2019 09:27 AM

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स्मार्ट मोबाइल फोन गेम प्लेयर अननोन बैटल ग्राऊंड्स ‘पबजी’ को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री को उक्त गेम पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जल्द...

चंडीगढ़(रमेश) : स्मार्ट मोबाइल फोन गेम प्लेयर अननोन बैटल ग्राऊंड्स ‘पबजी’ को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री को उक्त गेम पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जल्द निर्णय लेने को कहा है। 

एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की ओर से दाखिल की याचिका में कहा गया था कि पबजी गेम एक खतरनाक स्मार्टफोन गेम है, जिस पर बच्चे 4 से 5 घंटे प्रतिदिन बर्बाद कर रहे हैं और उक्त गेम उन्हें मानसिक रोगी बना रहा है। 

याचिका में कहा गया है कि पबजी गेम यूथ को बर्बाद कर रहा है, जोकि पंजाब में नशे से भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है, क्योंकि इस गेम को खेलने वाला इतना उत्तेजित हो जाता है कि उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। खुद को और कई बार दूसरों को नुक्सान पहुंचाने से भी बाज नहीं आता। स्टूडैंट्स में इस गेम को लेकर इतना क्रेज बढ़ रहा है कि वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं और भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है इसलिए इस गेम पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए।

गेम पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी :
याचिका में बताया गया है कि इससे पहले भी ऐसा ही एक गेम ब्लू व्हेल के नाम से स्मार्ट फोन में आया था, जिसमें खेलने वाला सुसाइड तक करने लगा था। इससे पहले कि स्थिति हाथ ने निकले, इस गेम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार के इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मंत्रालय को आदेश जारी करते हुए कहा है कि उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए।

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