Edited By Priyanka rana,Updated: 18 Jul, 2019 11:43 AM
यहां की एक अदालत ने गत वर्ष दो लड़कियों को साथ ले जाकर उनसे रेप करने तथा शारीरिक छेड़छाड़ करने के आरोपों तहत चल रहे केस में सुनवाई करते हुए छेड़छाड़ की धाराओं में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
मोहाली(कुलदीप) : यहां की एक अदालत ने गत वर्ष दो लड़कियों को साथ ले जाकर उनसे रेप करने तथा शारीरिक छेड़छाड़ करने के आरोपों तहत चल रहे केस में सुनवाई करते हुए छेड़छाड़ की धाराओं में तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशनज जज डा. हरप्रीत कौर की अदालत द्वारा सरकारी वकील मनजीत सिंह की दलीलों से सहमत होते हुए तीन आरोपियों जसवीर, अनिल कुमार तथा चंचल को यह सजा सुनाई गई है। प्राप्त जानकारी मुताबिक यह केस गत वर्ष पुलिस स्टेशन खरड़ में दर्ज हुआ था।
आरोपियों पर आरोप था कि वे दो लड़कियों को अपने साथ पहले राजपुरा ले गए थे और फिर लुधियाना ले गए थे जहां पर उन्होंने लड़कियों से शारीरिक छेड़छाड़ की थी। पुलिस द्वारा केस दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इस केस की सुनवाई मोहाली की उक्त अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को धारा 363 में तीन-तीन वर्ष कैद तथा धारा 366 में पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुना दी है।