Edited By Priyanka rana,Updated: 11 Oct, 2019 10:38 AM
एस.टी.एफ. की ओर से 10 किलोग्राम चरस सहित पकड़े गए मालेरकोटला निवासी राजन और गुलाम नबी को जिला अदालत ने 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
मोहाली(कुलदीप) : एस.टी.एफ. की ओर से 10 किलोग्राम चरस सहित पकड़े गए मालेरकोटला निवासी राजन और गुलाम नबी को जिला अदालत ने 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख जुर्माना भी लगाया गया।
एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशंस जज संजय अग्निहोत्री की कोर्ट ने यह सजा सुनाई। एस.टी.एफ. ने मई, 2018 में दोनों को काले रंग की स्विफ्ट कार सहित गिरफ्तार किया था। दोनों पानीपत शहर से चरस लेकर आ रहे थे। कार की डिग्गी से 10 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।