Edited By Priyanka rana,Updated: 31 Aug, 2018 12:14 PM
यहां की एक अदालत ने करीब चार वर्ष पहले एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया जाने संबंधी चल रहे केस की सुनवाई करते हुए आरोपी को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है
मोहाली(कुलदीप) : यहां की एक अदालत ने करीब चार वर्ष पहले एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया जाने संबंधी चल रहे केस की सुनवाई करते हुए आरोपी शाहरूख खान को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है तथा उसे एक लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। अदालत ने इस केस में एक महिला वकील सहित पांच आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है।
प्राप्त जानकारी मुताबिक 4 जुलाई 2014 को राजेश वर्मा की शिकायत पर पुलिस स्टेशन फेज-8 में केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि वह उस रात दस बजे के करीब अपनी ड्यूटी से घर वापस आया था। जब घर आकर वह अपनी गाड़ी खड़ी करने लगा तो उसने देखा कि उसके घर के आगे चार-पांच गमले रखे हुए थे। उसने अपने भाई को बुला कर गमले वहां से उठवा दिए और अपनी गाड़ी खड़ी कर दी।
उस घर में दुलारी नाम की महिला रहती थी। दुलारी नाम की महिला तथा उसके परिवार के चार अन्य सदस्यों ने आकर राजेश के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान दुलारी का लड़का शाहरुख खान हाथ में बेसबॅल का बैट लेकर आया और उसने राजेश पर हमला कर दिया। पुलिस ने राजेश की शिकायत पर शाहरुख खान, केहर चंद, दुलारी, रितु, ईशा तथा मोनू खान (वकील) खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
इस केस की सुनवाई मोहाली की जिला अदालत में चल रही थी। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए आरोपी शाहरुख खान को चार वर्ष कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माना कर दिया जबकि महिला वकील मोनू खान सहित बाकी सभी आरोपियों को सबूतों की कमी कारण बरी कर दिया।