मित्तल ब्रदर्स व बी.डी.पी.ओ. ढिल्लों के ठिकानों पर रेड, गिरफ्तारी नहीं

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Jun, 2018 10:57 AM

raid on mittal brothers and bdpo not arrested

ब्लॉक संमति खरड़ में हुए लाखों रुपए के घोटाले संबंधी विजीलैंस द्वारा दर्ज किए गए केस के बाकी आरोपियों बी.डी.पी.ओ. खरड़ जतिन्द्र सिंह ढिल्लों, प्राइवेट फर्म जे.आर. प्रिंटर्स के मालिकों पुनीत मित्तल, राजिन्द्रपाल मित्तल तथा जीतपाल मित्तल की रिहायशों व...

मोहाली (कुलदीप): ब्लॉक संमति खरड़ में हुए लाखों रुपए के घोटाले संबंधी विजीलैंस द्वारा दर्ज किए गए केस के बाकी आरोपियों बी.डी.पी.ओ. खरड़ जतिन्द्र सिंह ढिल्लों, प्राइवेट फर्म जे.आर. प्रिंटर्स के मालिकों पुनीत मित्तल, राजिन्द्रपाल मित्तल तथा जीतपाल मित्तल की रिहायशों व आफिसों पर छापेमारी की गई, लेकिन किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 

 

बीते दिन गिरफ्तार किए गए ब्लॉक संमति चेयरमैन रेशम सिंह को आज मोहाली की अदालत में पेश किया जिस दौरान अदालत ने उसे विजीलैंस के पास तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बी.डी.पी.ओ. जतिन्द्र सिंह ढिल्लों तथा मित्तल ट्रेडर्स इससे पहले विजीलैंस द्वारा गांव झियूरहेड़ी में करोड़ों रुपए के पंचायती जमीन घोटाले वाले केस में भी गिरफ्तार किया गया था। 

 

केस में ढिल्लों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। अब विजीलैंस ने केस दर्ज कर गिरफ्तारी करनी चाही तो वे फरार हो गए हैं। विजीलैंस ने आज बी.डी.पी.ओ. ढिल्लों को गिरफ्तार करने के लिए उसकी मोहाली के सैक्टर-69 स्थित रिहायश पर छापेमारी की थी, लेकिन वह घर से फरार था।

 

ब्लॉक समिति खरड़ ऑफिस से भी लिया रिकार्ड
विजीलैंस ने ब्लॉक समिति खरड़ के आफिस में शुक्रवार को जाकर पूछताछ की और समिति का कुछ संबंधित रिकार्ड भी अपने कब्जे में ले लिया है। विजीलैंस आरोपी चेयरमैन रेशम सिंह से पूछताछ कर रही है। 

 

विजीलैंस ने जे.आर. प्रिंटर्स फर्म के मालिकों पुनीत मित्तल, राजिन्द्रपाल मित्तल तथा जीतपाल मित्तल को गिरफ्तार करने के लिए उनकी संगरूर व पटियाला स्थित रिहायशों तथा आफिसों में भी रेड की लेकिन फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

 

यह था मामला 
गत अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल दौरान ब्लॉक संमति खरड़ में स्टेशनरी की सप्लाई तथा गांवों में फ्लैक्स बोर्ड आदि लगवाने के नाम पर 47 लाख के करीब घोटाले का मामला सामने आया था।धारा 409, 420, 467, 468, 472, 120बी तथा प्रीवैनशन आफ करप्शन एक्ट की धाराओं 13(1)(डी), रैड्ड विद सैकशन 13(2) के तहत इन पर केस दर्ज किया गया था।
 

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