रेलवे कर्मचारी की विधवा को रिटायरमैंट लाभ देने के आदेश

Edited By Priyanka rana,Updated: 18 Apr, 2019 09:48 AM

railway employee

उत्तर रेलवे में कर्मचारी रहने वाले की विधवा पत्नी को उसके पति के सभी रिटायरमैंंट लाभ देने के आदेश कैट द्वारा दिए गए हैं।

चंडीगढ़(संदीप) : उत्तर रेलवे में कर्मचारी रहने वाले की विधवा पत्नी को उसके पति के सभी रिटायरमैंंट लाभ देने के आदेश कैट द्वारा दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने कर्मचारी की पत्नी को ग्रैच्युटी के साथ समूह बीमा योजना का लाभ देने के आदेश दिए है। 

ट्रिब्यूनल ने प्रभु दयाल द्वारा जितने दिन सर्विस को दिए गए, उस हिसाब से ग्रैच्युटी देने के लिए कहा है। दयाल की पत्नी ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर रेलवे द्वारा उसे ग्रैच्युटी, समूह बीमा योजना का लाभ और प्रोविडैंट फंड दिए जाने के लिए कहा था।

याचिका में कला देवी ने बताया कि उसके पति प्रभु दयाल ने 15 जनवरी, 1984 से 22 अक्टूबर, 1998 तक 14 साल सर्विस की है। बताया कि 22 अक्टूबर, 1998 को रेलवे ने प्रभु दयाल को नौकरी से हटा दिया था क्योंकि वह नौकरी पर नहीं आ रहे थे। इसके बाद 16 अक्टूबर, 2005 को प्रभु दयाल का देहांत हो गया। इसके बाद अब कला देवी ने रिटायरमैंट लाभ के लिए याचिका दायर की थी। 

रेलवे ने 14 अगस्त, 2018 को कला देवी को प्रोविडैंट फंड की कुछ राशि दी थी। वहीं रेलवे ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रभु दयाल अपनी नौकरी के दौरान कुल 98 महीने प्रेजैंट नहीं रहे। ट्रिब्यूनल ने कहा कि दयाल 1984 से 1998 तक सर्विस में रहे। इस समय उनके पास समूह बीमा योजना के तहत सदस्यता थी, इसलिए जितना समय उन्होंने रेलवे में काम किया, उसके मुताबिक उन्हें योजना का लाभ दिया जा सकता है।

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