Edited By Priyanka rana,Updated: 19 Sep, 2019 09:41 AM
नाबालिग से रेप करने के दोषी यू.पी. निवासी सोहनलाल को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़(संदीप) : नाबालिग से रेप करने के दोषी यू.पी. निवासी सोहनलाल को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
वहीं, बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे। वह यू.पी. में रह रहे थे। जैसे ही लड़की के पिता का पता चला तो दोनों से मिलने यू.पी. गया। एक साल बाद वहां पर पुलिस लेकर गया। लड़की ने अपने पिता के दबाव में आकर लड़के पर रेप के आरोप लगाए थे।
केस के अनुसार पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत बताया था कि 13 जुलाई, 2016 की रात से उनकी बेटी घर से गायब हो गई। मई, 2017 में पीड़िता और सोहनलाल रायबरेली से मिल गए। इसके बाद पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए थे कि 13 जुलाई, 2016 को सोहनलाल उसे ड्रिंक में नशीली चीज पिलाकर रायबरेली ले गया और वहां पर उसके रेप किया।