Edited By bhavita joshi,Updated: 06 Jul, 2019 01:21 PM
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर बाहर आए बलात्कार के आरोपी ने दोबारा पीड़िता पर हमला कर दिया।
मनीमाजरा: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर बाहर आए बलात्कार के आरोपी ने दोबारा पीड़िता पर हमला कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करने के आदेश पुलिस को दिए। इस दौरान आरोपी फरार हो गया, परंतु मनीमाजरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर फिर से अदालत में पेश किया, जिसके बाद उसे फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मनीमाजरा निवासी महिला ने साल 2013 में पुलिस को शिकायत दी थी कि अम्बाला के अरुण कुमार ने उससे शादी का झूठा वायदा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।
पीड़िता के मुताबिक बाद में आरोपी शादी से मुकर गया। इसके बाद पुलिस ने अरुण को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ देर बाद जिला अदालत ने अरुण को मामले में आरोपी मानते हुए उसे 7 साल कैद की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। इसको चुनौती देते हुए अरुण कुमार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने जिला अदालत के आदेश सस्पैंड करते हुए अरुण कुमार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए।
इसके बाद आरोपी अरुण कुमार ने दोबारा से पीड़िता के साथ कुरुक्षेत्र में मारपीट की। घटना के बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस पुलिस को आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने के आदेश दिए, परंतु इस दौरान आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने अम्बाला से आरोपी को काबू करने में सफलता प्राप्त कर ली है।