Edited By bhavita joshi,Updated: 17 May, 2019 01:20 PM
बहन से रेप मामले में जिला अदालत ने वीरवार को 23 वर्षीय चचेरे भाई को बीस साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़(सुशील) : बहन से रेप मामले में जिला अदालत ने वीरवार को 23 वर्षीय चचेरे भाई को बीस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी किया है। बता दें कि मामले में दो दोषी थे। इससे पहले जुवेनाइल कोर्ट ने इसी मामले में पीड़िता के दूसरे नाबालिग चचेरे भाई को भी बीस साल कैद और एक लाख जुर्माना लगाया था। दायर मामला 20 अगस्त 2016 का है।
पीड़िता की मां ने मनीमाजरा पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी उससे झगड़ा कर घर के ऊपर ही कमरे में रहने वाले अपने भाई के कमरे में चली गई, लेकिन वहां कमरा बंद था, इसलिए वह कमरे के बाहर ही सीढिय़ों पर बैठ गई। रात को करीब 11 बजे उक्त दोनों दोषी आए और पीड़िता को कमरे में ले गए और उससे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को सारी बात बताई। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज उन्हें गिरफ्तार किया था।