रिक्शा, लोडिंग रेहड़ी के लिए RC और ड्राइविंग लाइसैंस लेना अनिवार्य

Edited By Priyanka rana,Updated: 13 Jul, 2019 10:45 AM

rc and driving license mandatory for rickshaw

चंडीगढ़ प्रशासन ने साइकिल, रिक्शा, लोडिंग रेहड़ी, एनिमल पावर्ड कार्ट बाइलॉज 2019 जारी कर दिए हैं

चंडीगढ़(राजिंद्र) : चंडीगढ़ प्रशासन ने साइकिल, रिक्शा, लोडिंग रेहड़ी, एनिमल पावर्ड कार्ट बाइलॉज 2019 जारी कर दिए हैं, जिसके के तहत अब रिक्शा, लोडिंग रेहड़ी और एनिमल पावर कार्ट के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट और ड्राइविंग लाइसैंस अनिवार्य होगा। 

नगर निगम कमिश्नर द्वारा तैनात अधिकारी से इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। इस संबंध में कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन और लाइसैंस जारी किया जाएगा, ये समय-समय पर निगम कमिश्नर द्वारा तय किया जाएगा। 

इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले तो चंडीगढ़ का निवासी होना जरूरी है और साथ ही संबंधित व्यक्ति की आयु भी 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। रिक्शा, लोडिंग रेहड़ी और एनिमल पॉवर कार्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मालिक को सी फार्म के साथ अप्लाई करना होगा, जिसमें संबंधित अधिकारी द्वारा रिक्शा आदि की चैकिंग भी की जाएगी। साथ ही ड्राइविंग लाइसैंस के लिए पोसपोर्ट साइज फोटो और आई.डी. प्रूफ भी इसके लिए देना  अनिवार्य होगा। 

अगर अधिकारी द्वारा किसी भी केस को रिजैक्ट किया जाता है तो उसके लिए कारण रिकार्ड करना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक नंबर प्लेट भी जारी की जाएगी, जिसे रिक्शा, लोडिंग रेहड़ी और एनिमल पावर कार्ट के बैकसाइड लगाना जरुरी होगा। ड्राइवर को जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैजिस्ट्रेट, लाइसैंसिंग ऑफि सर, पुलिस ड्यूटी पर अधिकारी और हायर करने वाले व्यक्ति को लाइसैंस दिखाना पड़ेगा।

तय फीस देनी होगी, रिन्यू नहीं करवाया तो ज्यादा देनी पड़ेगी :  
इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय-समय पर तय लाइसैंस फीस देनी होगी। पांच साल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपए, 10 के लिए एक हजार रुपए और 15  साल के लिए 1500 रुपए होगी। 

वहीं, ड्राइवर लाइसैंस की 15 वर्ष के लिए 300 रुपए फीस होगी, जबकि इसके बाद प्रत्येक पांच साल के लिए 200 रुपए इसे रिन्यू करवाने की फीस होगी। नई नंबर प्लेट के लिए चार्जिज 100 रुपए होंगे। अगर समय पर इसे रिन्यू नहीं करवाया जाएगा तो इसके लिए एडीशनल फीस वसूल की जाएगी।

ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं की तो रिक्शा होगा जब्त :
ड्राइवर को ट्रैफिक नियमों की पालना करनी जरूरी होगी। इनकी पालना न करने पर रिक्शा को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के भी रिक्शा चल रहा होगा तो भी उसे जब्त कर लिया जाएगा। 

पहली बार वायलेशन पर 300 रुपए चालान, दूसरी बार वायलेशन पर 400 रुपए और तीसरी बार वायलेशन पर 500 रु पए का चालान होगा। अगर जब्त वाहन को 30 दिनों के अंदर रिलीज नहीं करवाया गया तो विभाग द्वारा स्क्रैप में उसकी ऑक्शन कर दी जाएगी। 

फुटपाथ या पब्लिक प्लेस पर नहीं छोड़ पाएंगे :
ड्राइवर रिक्शा, लोडिंग रेहड़ी और एनिमल पावर कार्ट को फुटपाथ या पब्लिक प्लेस पर नहीं छोड़ पाएंगे, ताकि इससे ट्रैफिक आदि की समस्या न हो। साथ ही किसी भी प्रकार का सामान बेचने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इनको साइकिल ट्रैक पर ही ड्राइव किया जा सकेगा। 

ड्राइवर को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि इस पर 150 किलोग्राम से अधिक सामान लोड न किया जाए। ड्राइवर रिक्शा पर दो व्यक्तियों से ज्यादा को सफर नहीं करवा सकेगा। 12 साल तक के दो बच्चों को एक व्यक्ति काऊंट किया जाएगा। वहीं एक साल से लेकर सात साल के एक बच्चे को काऊंट नहीं किया जाएगा। 

ये लगे होने होंगे जरूरी : 
-आगे और पीछे रिफ्लैक्टर
-हैंडल की दोनों तरफ शीशे
-लाइसैंस/रजिस्ट्रेशन प्लेट 

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