रैस्टोरैंट्स नहीं कर रहे सही चार्ज टैक्स रेट, एक्साइज डिपार्टमैंट जारी करेगा एडवाइजरी

Edited By Priyanka rana,Updated: 31 Jan, 2020 02:01 PM

restaurants are not charging tax rate correctly

चंडीगढ़ प्रशासन का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट सभी रैस्टोरैंट्स को एडवाइजरी जारी करने वाला है, जो अपने सेल पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. चार्ज कर रहे हैं।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : चंडीगढ़ प्रशासन का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट सभी रैस्टोरैंट्स को एडवाइजरी जारी करने वाला है, जो अपने सेल पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. चार्ज कर रहे हैं। विभाग ने इन्हें निर्देश दिए हैं कि वह सिर्फ 5 प्रतिशत जी.एस.टी. चार्ज कर सकते हैं। अगर इनमें वायलेशन पाई जाती है तो विभाग द्वारा इन रैस्टोरैंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

इस संबंध में असिस्टैंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने बताया कि वह सभी रैस्टोरैंट्स को एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं, जो गलत रूप से जी.एस.टी. चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले सभी रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूटी टैक्सेशन डिपार्टमैंट जहां इन्हें एडवाइजरी जारी करने जा रहा है, लेकिन डिपार्टमैंट को खुद ही अभी क्लीयर नहीं है कि फूड आइटम्स ऑफर करने वाले बिजनैस पर कितना टैक्स रेट लगना है। 

जी.एस.टी. एक्ट के अंदर एक रैस्टोरैंट्स सर्विस का मतलब एक रैस्टोरैंट्स या ईटिंग ज्वाइंट से हैं, जिसमें कैंटीन, मेस भी शामिल है, जहां लोगों के लिए फूड आइटम्स या ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं और बाहर सप्लाई की जाती हैं।  

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