राइट टू सर्विस : प्रशासन ने अभी तक नोटीफाई नहीं किए रूल्स

Edited By Priyanka rana,Updated: 30 Sep, 2019 11:04 AM

right to service

चंडीगढ़ प्रशासन ने काफी समय से लटके राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 188 सर्विसेज 13 सितम्बर को नोटीफाई की थी।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : चंडीगढ़ प्रशासन ने काफी समय से लटके राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 188 सर्विसेज 13 सितम्बर को नोटीफाई की थी। इसके अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि अगर वह तय समय के अंदर लोगों को सर्विस प्रदान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। 

लेकिन अभी तक प्रशासन ने एक्ट के तहत रूल्स एंड रैगुलेशंस लागू नहीं किए हैं। जो भी अधिकारी आर.टी.एस. की वायलेशन करेंगे, ये नियम ही उन्हें उनके खिलाफ शिकायत करने का अधिकार दिलाते हैं। जब तक प्रशासन द्वारा ये रूल्स और पूरी प्रक्रिया लागू नहीं की जाती है, तब तक लोग एक्ट का फायदा नहीं उठा सकेंगे। 

परमिशन का इंतजार : 
इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि रूल्स से ही लोगों के शिकायत करने और इनके सुनने की पूरी प्रक्रिया का पता चलेगा। आर.टी.एस. कमिश्नर ने रूल्स का ड्राफ्ट नोटीफिकेशन के लिए यू.टी. प्रशासन को फरवरी में भेजा था। 

हाल ही में ये रूल्स यू.टी. लॉ डिपार्टमैंट के पास सबमिट किए गए थे। लॉ डिपार्टमैंट की ही परमिशन मिलने के बाद ये लागू कर दिए जाएंगे। नोटीफिकेशन के तहत इसमें सर्विस की समय सीमा ही नहीं, उस सर्विस से जुड़े डेजिग्नेटेड अधिकारी, फर्स्ट अपीलैंट अथॉरिटी और सैकेंड अपीलैंट अथॉरिटी भी तय कर दी गई है। इसमें सभी डिपार्टमैंट की सर्विसेज शामिल की गई है, जिनमें से डी.सी. ऑफिस की विभिन्न ब्रांच से जुड़ी कुछ सर्विसेज भी शामिल हैं।

कितने समय में मिलेगी इवैंट की मंजूरी :
रोड शो, शोभायात्रा, नगर कीर्तन, ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन जैसे इवैंट की मंजूरी डी.सी. ऑफिस की एम.ए. ब्रांच को कुल 11 दिन में देनी होगी। इसमें चार दिन एस.एस.पी., चीफ  फायर ऑफिसर जैसे अधिकारियों को लैटर भेजकर एन.ओ.सी. लेने के लिए होंगे। 

एन.ओ.सी. के बाद सात दिन में मंजूरी हर हाल में देनी होगी। ब्रांच सुपरिंटैंडैंट डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे। ए.डी.सी. फस्र्ट अपीलैंट अथॉरिटी और डी.सी. सैकेंड अपीलैंट अथॉरिटी होंगे। सर्विस में दिक्तत होने पर इनसे अपील की जा सकती है।

डिमार्केशन ऑफ लैंड :
जमीन मालिक की सहमति के बाद किसी भी जमीन की डिमार्केशन रेवैन्यू डिपार्टमैंट को 60 दिन के अंदर करनी होगी। सर्कल कानूनगो इसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर और तहसीलदार फस्र्ट अपीलैंट अथॉरिटी होंगे।

देरी से पंजीकृत जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र :
रेवैन्यू ब्रांच को देरी से पंजीकृत होने वाले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र 60 दिन के अंदर जारी करने होंगे। इसमें भी ए.डी.सी. और डी.सी. अपीलैंट अथॉरिटी होंगे। तहसीलदार संबंधित अधिकारी होंगे। 

एस.डी.एम. ऑफिस की सर्टीफिकेट ब्रांच के पास अनुसूचित जाति सर्टीफिकेट जारी करने के लिए 30 दिन का समय होगा। यह समय एरिया पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट मिलने के बाद शुरू होगा। यही समय सीमा एससी माइग्रेशन सर्टीफिकेट के लिए भी होगा। इसी तरह से ओ.बी.सी., माइनोरिटी सर्टीफिकेट जारी करने के लिए भी 30 दिन का समय होगा। इसमें पहली अथॉरिटी एस.डी.एम. और दूसरी डी.सी. होंगे।

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