रॉक गार्डन में शादियों की अनुमति पर प्रशासन को नोटिस

Edited By Priyanka rana,Updated: 17 Jan, 2019 01:27 PM

rock garden

रॉक गार्डन में शादियों की अनुमति दिए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर 4 फरवरी तक जवाब मांगा है।

चंडीगढ़(हांडा) : रॉक गार्डन में शादियों की अनुमति दिए जाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर 4 फरवरी तक जवाब मांगा है। 

एडवोकेट हरिचंद अरोड़ा की मार्फत दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि रॉक गार्डन हैरिटेज की श्रेणी में आता है, जहां हर रोज सैंकड़ों पर्यटक शिरकत करते हैं। प्रशसन द्वारा 19 जनवरी, 2005 को रॉक गार्डन को साइलैंस जोन घोषित किया था जहां म्यूजिक या शोर-शराबा करने की मनाही थी। 

19 जून, 2017 को प्रशासन ने रॉक गार्डन में शादियों के आयोजन की अनुमति देते हुए साइलैंस जोन की नोटीफिकेशन को दरकिनार कर दिया। विरोध होने पर पुन: विवाह आदि समारोह पर रोक लगा दी गई थी। कुछ माह बाद एक बार फिर प्रशासन ने बिना नोटीफिकेशन जारी किए रॉक गार्डन में फिर से विवाह समारोह की बुकिंग शुरू कर दी।  

जिसके बाद वी.वी.आई.पी. घरानों की दो शादियां रॉक गार्डन के फेज 3 में आयोजित हुई, जिसमें पहली शादी 19 नवम्बर, 2018 को चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद की बेटी की और दूसरी 22 नवम्बर, 2018 को हरियाणा के कृषि मंत्री ओ.पी. धनखड़ के बेटे की हुई। 

हरिचंद ने दायर की थी जनहित याचिका :
एडवोकेट हरिचंद अरोड़ा ने शादियों के बाद रॉक गार्डन फेज 3 की बिगड़ी सूरत तस्वीरों सहित एक पत्र प्रशासक को लिखा था और रॉक गार्डन में विवाह समारोह पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं मिलने पर बुधवार को हरिचंद अरोड़ा ने जनहित याचिका दाखिल कर दी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रशासक को नोटिस जारी कर 4 फरवरी तक जवाब मांगा है।

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