रॉक गार्डन विवाह समारोह मामला : प्रशासन ने दिया एफीडैविट कहा-तीसरे फेज में नहीं जाते पर्यटक

Edited By Priyanka rana,Updated: 21 Feb, 2019 09:11 AM

rock garden

चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान एफिडैविट दाखिल करते हुए कहा था कि रॉक गार्डन के तीसरे फेज में पर्यटक नहीं जाते

चंडीगढ़(रमेश) : चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान एफिडैविट दाखिल करते हुए कहा था कि रॉक गार्डन के तीसरे फेज में पर्यटक नहीं जाते, जिसके चलते उक्त खाली स्थल को विवाह समारोहों व अन्य कार्यक्रमों के लिए किराए पर दिया जा रहा है, जिसका मकसद रॉक गार्डन की मैंटीनैंस के लिए फंड जुटाना भी है।  

प्रशासन के उक्त जवाब को गुमराह करने वाला बताते हुए याचिकाकर्ता ने रिएप्लीकेशन दाखिल की है, जिसमें आंकड़ों सहित बताया गया है कि रॉक गार्डन सोसायटी को वर्ष 2018 में 2.87 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जिसमें तीसरे फेज में बने डॉल म्यूजियम व कैफेटेरिया का हिस्सा सबसे बड़ा है जबकि वर्ष 2017 में जब यहां शादियां हुई तो आमदनी 50 लाख कम हुई।

पर्यटक नहीं जाते तो इतना खर्च क्यों?
याचिकाकर्ता ने कोर्ट के दाखिल सबूतों में बताया कि रॉक गार्डन के तीसरे फेज में बने डॉल म्यूजियम में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने पर सोसायटी ने 11.88 लाख खर्च किए, डॉल म्यूजियम की इल्लुमिनेशन पर करीब 32 लाख खर्च किए। 

जबकि डॉल म्यूजियम में ही ऐसी लगाने के लिए 11.39 लाख खर्च किए गए, यही नहीं डॉल म्यूजियम के लिए 10 कर्मचारी रखने की मंजूरी भी रॉक गार्डन सोसायटी ने दी। याचिकाकर्ता का सवाल था कि अगर तीसरे फेज में पर्यटक नहीं जाते तो इतना पैसा डॉल म्यूजियम पर क्यों खर्च किया गया और 10 कर्मचारी क्यों रखे गए।

प्रशासन कर रहा गुमराह :
याचिकाकर्ता ने बताया कि पर्यटक घूमने के बाद तीसरे फेज में ही कुछ देर आराम करते हैं, जहां डॉल म्यूजियम, कैफेटेरिया, झूले व शौचालय भी है और बैठने के लिए शैल्टर भी बनाया गया है, जिसके बावजूद यह कहना कि तीसरा फेज महज खाली स्थल है कोर्ट को गुमराह करने वाला है।

एंट्री टिकटों से हो रही मोटी कमाई :
याचिकाकर्ता ने कहा कि रिएप्लीकेशन में कहा गया है कि तमाम जानकारी एकत्रित करने के बाद यह साफ है कि रॉक गार्डन सोसायटी को खर्च के लिए विवाह शादियों की परमिशन से आने वाली धनराशि की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिकट व अन्य जरिए से अच्छी खासी इनकम हो रही है और प्रोफिट भी। कोर्ट ने रॉक गार्डन को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई पर एक साथ सुनवाई को कहा है।

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