Edited By pooja verma,Updated: 20 Feb, 2019 08:19 PM
दार्जिलिंग में ऑनलाइन होटल की बुकिंग की गई, लेकिन होटल पहुंचने पर ये कहते हुए रूम देने से इंकार कर दिया गया कि रूम उपलब्ध नहीं है।
चंडीगढ़ (राजिंद्र शर्मा): दार्जिलिंग में ऑनलाइन होटल की बुकिंग की गई, लेकिन होटल पहुंचने पर ये कहते हुए रूम देने से इंकार कर दिया गया कि रूम उपलब्ध नहीं है। फोरम ने इसे सेवा में कोताही करार देते हुए होटल प्रबंधन और गोइबिबो पर 10 हजार रुपए हर्जाना ठोका है।
साथ ही 1227 रुपए बुकिंग अमाऊंट भी रिफंड करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 45 दिन के अंदर इन आदेशों का पालन करना होगा, नहीं तो हर्जाना राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी लगेगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।
फिर रूम के 4 हजार और ब्रेक फास्ट के एक हजार रुपए दिए
सैक्टर-44ए चंडीगढ़ निवासी नितीश भाटिया ने एम.एस. होटल क्रॉस रोड होम स्टे रूम्स दार्जिलिंग और गोइबिबो, डी.एल.एफ. साइबर सिटी, सैक्टर-25 गुडग़ांव के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने नार्थ ईस्ट स्टेट में घूमने का प्लान बनाया था।
उन्होंने गोइबिबो के जरिए ब्रेकफास्ट की सुविधा के साथ 4 जून, 2018 से लेकर 5 जून, 2018 तक के लिए होटल में रूम बुक किया। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन ही पेमैंट जमा करवा दी थी। 4 जून, 2018 को वह पत्नी के साथ 6.30 बजे के करीब वहां पहुंच गए, लेकिन होटल में उन्हें ये कहते हुए रूम देने से इंकार कर दिया गया कि रूम उनके पास उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने अपोजिट पार्टी 2 से इस संबंध में बात की, लेकिन न तो उनकी तरफ से कोई सहायता की गई और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने आधी रात तक प्रतीक्षा की और बाद में उन्होंने खुद ही वैकल्पिक व्यवस्था की।
पीक टूरिज्म के चलते रूम के लिए उन्होंने 4 हजार रुपए रेंट दिया और एक हजार रुपए बे्रक फास्ट पर भी खर्च किए, क्योंकि किसी भी होटल में रूम उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद ही उन्होंने दूसरे पक्ष से रिफंड करने की मांग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।