Edited By bhavita joshi,Updated: 02 Apr, 2019 09:55 AM
अदालत ने रेलवे लाइन के लिए एक्वायर हुई जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को न देने के मामले में एस.डी.एम. खरड़ की बिल्डिंग की नीलामी करने के आदेश जारी किए हैं।
मोहाली(कुलदीप): अदालत ने रेलवे लाइन के लिए एक्वायर हुई जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को न देने के मामले में एस.डी.एम. खरड़ की बिल्डिंग की नीलामी करने के आदेश जारी किए हैं। रेलवे विभाग ने वर्ष 2009 में खरड़ के गांव नवांशहर बडाला में से रेलवे लाइन निकालने के लिए जमीन एक्वायर की थी।
एक्वायर हुई जमीन का अवार्ड साढ़े आठ लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सुनाया गया था। जमीन मालिक किसानों ने उस मुआवजे को कम बताते हुए अदालत में केस दायर कर मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने प्रति एकड़ जमीन का 23 लाख रुपए के करीब मुआवजा निश्चित कर दिया था। उसके बाद किसानों ने हाईकोर्ट की शरण ली तो हाईकोर्ट ने 1 करोड़ 28 लाख 62 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि बढ़ा दी थी।
विभाग द्वारा किसानों को मुआवजे की कुछ राशि पहले दे दी गई थी लेकिन विभाग 2 से 3 करोड़ रुपए के करीब बनता बकाया मुआवजा नहीं दे रहा था। अदालत द्वारा प्रशासन को कई बार भुगतान करने के अवसर दिए गए थे लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान न दिए जाने के चलते अदालत ने एस.डी.एम. खरड़ की इमारत की नीलामी किए जाने के आदेश जारी कर दिए। केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 जुलाई निश्चित कर दी गई है।