सरपंच सतनाम मर्डर केस : दिलप्रीत सिंह ढाहां समेत तीन पर आरोप तय

Edited By Priyanka rana,Updated: 20 Jul, 2019 08:16 AM

sarpanch satnam murder case

होशियारपुर के खुर्दा के सरपंच सतनाम की हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला अदालत ने आरोपी मंजीत सिंह बॉबी, हरविंदर सिंह और दिलप्रीत सिंह ढाहां उर्फ बाबा के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

चंडीगढ़(संदीप) : होशियारपुर के खुर्दा के सरपंच सतनाम की हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला अदालत ने आरोपी मंजीत सिंह बॉबी, हरविंदर सिंह और दिलप्रीत सिंह ढाहां उर्फ बाबा के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इन तीनों पर हत्या का केस चलेगा और 19 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। मलोया थाना पुलिस ने वर्ष 2017 में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 

38 वेस्ट गुरुद्वारे के बाहर भून दिया था गोलियों से :
सरपंच सतनाम सिंह सैक्टर-38 वेस्ट के गुरुद्वारे में संगत लेकर आया था। वारदात के समय सतनाम गुरुद्वारे के बाहर खड़ा हुआ था। तभी एक कार में सवार होकर कुछ युवक आए और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां सतनाम के पैर में लगी। गंभीर हालत में सतनाम को पी.जी.आई. ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। 

पुलिस ने जांच शुरू की तो मंजीत सिंह उर्फ बॉबी को गिरफ्तार किया। फिर दिलप्रीत ढाहां के नाम का भी खुलासा हुआ। फिर हरविंदर को भी पकड़ लिया। 
पुलिस जांच में सामने आया था कि सतनाम की हत्या की साजिश मंजीत ने होशियारपुर जेल में ही रची थी। वह किसी केस में वर्ष 2016 में होशियारपुर की जेल में बंद था। वहां उसकी मुलाकात दिलप्रीत सिंह ढाहां से हुई। 

मंजीत ने दिलप्रीत को बताया कि वह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वहां सतनाम ट्रांसपोर्ट यूनियन का प्रधान है और उसने उन्हें काफी नुक्सान पहुंचाया। वह सतनाम को सबक सिखाना चाहता है। उसके बाद ढाहां को रोपड़ पेशी के दौरान उसके साथी भगाकर ले गए व छह महीने बाद मंजीत की भी जमानत हो गई। फिर अप्रैल, 2017 को मंजीत, दिलप्रीत, हरजिंदर व हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा ने सतनाम को मारने की प्लानिंग की। उन्हें पता चला कि सतनाम संगत लेकर चंडीगढ़ गया हुआ है। सैक्टर-38 वेस्ट गुरुद्वारे के बाहर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। 

पुलिस पर फायरिंग केस में भी आरोप तय :
सतनाम हत्या मामले के साथ दिलप्रीत ढाहां को सैक्टर-43 में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के मामले में भी शुक्रवार को रोपड़ पुलिस ने अदालत में पेश किया। इस केस में अदालत ने दिलप्रीत पर हत्या के प्रयास की धारा के तहत आरोप तय किए हैं। इस केस का ट्रायल भी अब शुरू होगा। अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। 

दिलप्रीत को चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस ने पिछले साल ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया था। तब उसने पुलिस पर गोली चलाई थी। उस पर पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा 307 का केस दर्ज किया था। पुलिस ने भी जवाबी हमला कर उस पर गोली चलाई थी जोकि उसके पैर पर लगी थी। दिलप्रीत पर पंजाब में भी कई दर्ज हैं। 

पिछले छह महीने से रोपड़ पुलिस दिलप्रीत को पेश नहीं कर पा रही थी। कई बार चंडीगढ़ अदालत से रोपड़ पुलिस को समन भेजे गए लेकिन हर बार वह किसी न किसी केस के चलते पंजाब की अलग-अलग अदालतों में पेश हो रहा था इसलिए चंडीगढ़ में उसे पेश नहीं किया जा रहा था। इसके चलते ही हाल ही में अदालत ने रोपड़ जेल के सुपरिंटैंडैंट को शोकॉज नोटिस जारी किया था और दिलप्रीत को 19 जुलाई को अदालत में पेश करने के लिए कहा था। 

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