Edited By Priyanka rana,Updated: 02 Feb, 2020 02:16 PM
फर्जी दस्तावेज देकर भारतीय स्टेट बैंक की सैक्टर-17 स्थित शाखा से करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी मामले में सह आरोपी सुहेल गोयल की याचिका पर सी.बी.आई. ने अपना जवाब दायर कर दिया है।
चंडीगढ़(सुशील) : फर्जी दस्तावेज देकर भारतीय स्टेट बैंक की सैक्टर-17 स्थित शाखा से करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी मामले में सह आरोपी सुहेल गोयल की याचिका पर सी.बी.आई. ने अपना जवाब दायर कर दिया है। अपने जवाब में सी.बी.आई. ने कहा कि आरोपी पर इस समय केस चल रहा है। मामले में आरोपी के माता-पिता भी आरोपी हैं जो पहले ही विदेश जा चुके हैं और वापस नहीं आए। उनको कोर्ट पहले ही भगोड़ा करार दे चुकी है।
ऐसे में अगर सुहेल को भी विदेश जाने दे दिया जाए तो हो सकता है कि वह भी वापस न आए। वहीं, सुहेल द्वारा उनके खिलाफ जारी किए हुए लुक आऊट सर्कुलर को खारिज करने की अपील पर सी.बी.आई. पहले ही अपना पक्ष रख चुकी है अब मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।
22 मई 2014 को एस.बी.आई. के जनरल मैनेजर कुमार श्रृदिंदू ने दिल्ली सी.बी.आई. की खास व्यावसायिक शाखा को दी शिकायत में कहा बताया था कि सूर्या फार्मा के डायरैक्टर्स ने बैंक से फर्जी दस्तावेज के आधार पर 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने 3 जून 2014 को मामले में केस दर्ज किया था। इसमें सूर्या फार्मा की डायरैक्टर अलका, पति राजीव गोयल, बेटे सुहेल गोयल के साथ कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया था।