Edited By bhavita joshi,Updated: 23 Apr, 2019 10:32 AM
शहर में अगर आपने डीजल जैनरेटर सैट्स के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की सहमति नहीं ली तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चंडीगढ़(राजिंद्र): शहर में अगर आपने डीजल जैनरेटर सैट्स के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की सहमति नहीं ली तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे लेक र प्रशासन ने शॉप्स, एस.सी.ओ., एस.सी.एफ., बूथों और मोबाइल टॉवर्स और अन्य के लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से सहमति न प्राप्त करने की सूरत में प्रशासन द्वारा ऐसे सभी डीजल जैनरेटर सैटों को सील कर दिया जाएगा।
प्रदूषण नियंत्रण कमेटी से सहमति लेना जरूरी
इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने शहर में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आदेशों की सख्ती से पालना करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं और वायलेशन पर विभाग द्वारा सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजल जैनरेटरों सैट्स के सभी उपभोक्ताओं को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 21 के तहत प्रदूषण नियंत्रण कमेटी से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
जो उपभोक्ता जैनरेटर सैट्स की सहमति प्राप्त करना चाहते हैं, वह चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के कार्यालय से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उपभोक्ता को इस काम के लिए सी.एच.ओ.सी.एम.एम.एस.डॉट एन.आई.सी. डॉट आई.एन. साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद विभाग सहमति के लिए आगे की कार्यवाही शुरू कर देगा। अगर अप्लाई करने के संबंध में किसी उपभोक्ता को कोई संदेह या परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वह विभाग के कार्यालय में जाकर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपने संदेह दूर कर सकता है। इसके लिए प्रशासन ने संबंधित विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी जारी किए थे निर्देश
विभागीय सूत्रों के अनुसार इस संबंध में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से भी सख्त जारी किए गए थे। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेशों में सख्ती से इनकी पालना करवाने के निर्देश दिए थे। वायु प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए ही इस संबंध में संज्ञान लेते हुए प्रशासन को निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद ही प्रशासन ने इस संबंध में संबंधित विभाग को फाइल तैयार करके इन आदेशों की सख्ती से पालना करने के आगे निर्देश जारी किए थे। प्रशासन ने पहले भी इस संबंध में संज्ञान लिया था, लेकि न बावजूद इसके अभी भी कई शॉप्स या फिर बूथ ऐसे हैं, जहां पर विभाग की बिना सहमति से डीजल जैनरेटर सेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। यही कारण है कि विभाग ऐसे सभी उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्ती करने जा रहा है।