Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jul, 2018 09:25 AM
एयर पॉल्यूशन को रोकने लिए शहर में बार-बार अभियान चलाए जा रहे हैं। अब चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (सी.पी.सी.सी.) ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
चंडीगढ़(विजय) : एयर पॉल्यूशन को रोकने लिए शहर में बार-बार अभियान चलाए जा रहे हैं। अब चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (सी.पी.सी.सी.) ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत सी.पी.सी.सी. ने शहर में मल्टीटोन हॉर्न, प्रैशर हॉर्न, क्रेकर साऊंड और मोडिफाई मोटरसाइकिल के साइलैंसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है।
खास बात यह है कि नए नियमों के अनुसार इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब जेल का भी प्रावधान रखा गया है। अगर अधिक वॉयलेशन पाई गई तो जेल 6 साल तक भी हो सकती है। कुछ दिन पहले ही सी.पी.सी.सी. की ओर से इस बारे में नोटीफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके तहत इनकी मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली यूनिट्स पर शिकंजा कसा जाएगा।
कमेटी की ओर से साफ तौर से कह दिया गया है कि मल्टीटोन हॉर्न्स लोगों के लिए असुविधा का कारण बन रहे हैं। इनसे भविष्य में अधिक परेशानी हो सकती है। ऐसे में जो लोग अपने वाहनों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ-साथ मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई नियम तोड़ता है तो उसे कम से कम डेढ़ साल की जेल का प्रावधान रखा गया है जोकि अधितकम 6 साल तक हो सकती है।
मार्च में मांगे गए थे सुझाव :
नई गाइडलाइंस बनाए जाने से पहले कमेटी द्वारा मार्च में लोगों से सुझाव मांगे गए थे। सी.पी.सी.सी. की ओर से मांगे गए सुझावों के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसमें शहर के लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे। लोगों से पूछा गया था कि शहर में ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस पर शहरभर से केवल 5 सुझाव ही सी.पी.सी.सी. के पास पहुंच सके। इसके आधार पर नई गाइडलाइंस तैयार की गई हैं।
कंस्ट्रक्शन वर्क को भी किया जाए नियंत्रित :
रैजीडैंट्स को ओर से सी.पी.सी.सी. को जो सुझाव भेजे गए थे, उनमें कई तरह की ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले कारणों के बारे में जिक्र किया गया था। इनमें से एक कंस्ट्रक्शन वर्क भी था। कंस्ट्रक्शन में एयर कंप्रैशर, बुलडोजर, लोडर्स और डंप ट्रक्स के साथ-साथ कई ऐसे उपकरण शामिल होते हैं इसलिए पॉलिसी में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन की वजह से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखा जाए।