मलोया फ्लैट्स : CHB योग्य लाभार्थियों को फ्लैट्स अलॉटमैंट के लिए निकालेगा ड्रा

Edited By Priyanka rana,Updated: 21 Oct, 2019 12:35 PM

small flats scheme

स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के तहत कॉलोनी नंबर-4 के बाकी बचे लोगों को भी मलोया में फ्लैट्स की अलॉटमैंट करने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के तहत कॉलोनी नंबर-4 के बाकी बचे लोगों को भी मलोया में फ्लैट्स की अलॉटमैंट करने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि इसके लिए 23 अक्तूबर को चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड एक और ड्रा आयोजित करने जा रहा है। 

सी.एच.बी. ऑफिस में सुबह 11 बजे ये ड्रा निकाला जाएगा, जिसमें उन सभी योग्य लोगों को फ्लैट्स की अलॉटमैंट की जाएगी, जिनकी लिस्ट हाल ही में एस्टेट ऑफिस द्वारा सर्वे के बाद बोर्ड को सौंपी गई थी। इस संबंध में बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि वह उन अधिकतर लोगों को फ्लैट्स की अलॉटमैंट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पिछली बार कुछ कमियों के चलते अलॉटमैंट में असफल रहे गए थे। 

प्रशासन द्वारा हाल ही में इसके लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत नियमों में कुछ छूट भी दी थी। इसके तहत अधिकतम लोग योग्य लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए एस्टेट ऑफिस द्वारा 15 और 16 अक्तूबर को विशेष कैंप लगाया गया था। 

प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइंस के तहत जिन  लोगों का नाम बायोमैट्रिक सर्वे में शामिल था लेकिन 1 जनवरी 2006 की वोटर लिस्ट में नहीं था, वह भी फ्लैट्स पाने के योग्य हैं। इसके अलावा अगर किसी का नाम 1 जनवरी, 2004 या 1 जनवरी, 2005 और 1 जनवरी 2007 या 1 जनवरी, 2008 या 2004 से वर्ष 2008 के बीच उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के रैजीडैंस प्रूफ के रुप में डॉक्यूमैंट्स जारी किए होंगे, तब भी वह फ्लैट्स पाने के योग्य होंगे।

विभाग ने करवाया था सर्वे :
इसके अलावा संबंधित विभाग कॉलोनी में सर्वे भी करवाया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवास मुहैया होने से कालोनी नंबर चार की पूरी सरकारी जमीन खाली करवाई जा सकें। 

चंडीगढ़ प्रशासन कालोनी नंबर चार के रहने वाले सभी पात्रों को आवास मुहैया कराना चाहता है। यही वजह है कि नियमों में छूट दी गई है। कालोनी नंबर चार में रहने वाले 2500 से करीब परिवारों को अलॉटमैंट लैटर सौंपे जा चुके हैं  लेकिन बावजूद इसके अभी भी यहां पर कई लोगों का नाम इसमें नहीं आया है।

मालिकाना हक के लिए करना होगा इंतजार :
फ्लैट की चाबी मिलने के बाद मालिकाना हक के लिए अलॉटियों को 20 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अलॉटियों को अभी हर माह 800 रुपये के रैंट पर यह फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। आगामी 20 साल तक सभी अलॉटियों को लाइसैंस फीस जमा करनी होगी। इसके बाद प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि इन्हें फ्लैट्स का मालिकाना हक  दिया जाएगा या नहीं।

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