स्मॉल लैट्स स्कीम :प्रावधान, रैंट जमा न करने पर लगेगी पैनल्टी

Edited By pooja verma,Updated: 06 Jun, 2020 10:24 AM

small lats scheme penalty to be levied for non submission of rent

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की स्मॉल लैट्स स्कीम के तहत नियमित रुप से रेंट जमा करवाने वाले अलॉटियों को अब ये भारी पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने पेनाल्टी लगाने का प्रावधान किया है। नये नियम के तहत देरी से रेंट जमा करवाने वाले की बकाया राशि पर वार्षिक...

चंडीगढ़ (राजिंद्र शर्मा): चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की स्मॉल लैट्स स्कीम के तहत नियमित रुप से रेंट जमा करवाने वाले अलॉटियों को अब ये भारी पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने पेनाल्टी लगाने का प्रावधान किया है। नये नियम के तहत देरी से रेंट जमा करवाने वाले की बकाया राशि पर वार्षिक 12 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी। 

 

चंडीगढ़ प्रशासन के सेके्रटरी हाउसिंग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी इसकी कॉपी भेज दी गई है। इससे पहले देरी से रेंट जमा न करवाने पर ऐसी कोई पेनाल्टी का प्रावधान नहीं था यही कारण है कि अलॉटी नियमित रुप से रेंट जमा नहीं करवाते हैं, जिसके चलते अलॉटियों की करोड़ों रुपए बकाया राशि बाकी है। इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने ऐसे अलॉटियों पर पेनाल्टी लगाने का प्रावधान किया है, जो नियमित रुप से रेंट जमा नहीं करवा रहे हैं।

 

इस संबंध में संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने के लिए ये मामला भेजा गया था। जिसके बाद ही ये पेनाल्टी लगाने का फैसला लिया गया है। अब अलॉटी देरी से रेंट जमा करवाने पर कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे, जबकि पहले उन्हें कोई कार्रवाई न होने के चलते डर नहीं था। बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यशपाल गर्ग ने बताया कि एक तरह का ब्याज है, जो अब बकाया राशि पर वर्षिक लगेगा। पहले ये नहीं लगता था।


रेंट रिकवरी के लिए लगाया था कैंप :
इससे पहले बोर्ड ने सभी कॉलोनियों ने रेंट रिकवरी के लिए स्पैशल कैंप व अभियान चलायाथा। इन कैंपों से ही बोर्ड ने 18 करोड़ रुपये की रिकवरी की थी। 10 दिन का स्पैशल कैंप इसलिए लगाया गया था, तांकि अलॉटी आसानी से अपना रेंट क्लीयर कर सकें। धनास, राम दरबार, मौली जागरां, सेक्टर-38, सेक्टर-49, सेक्टर-56 और इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में ये कैंप के बाद तीन दिन का मिनी कैंप भी लगाया गया था। 

इसके बाद विभाग ने 250 के करीब डिफाल्टरों की सूची तैयार करके अलॉटमेंट कैंसिल करने के लिए भेजी थी, क्योंकि इन डिफाल्टरों ने कई बार मौका देने के बाद ाी राशि जमा नहीं करवाई थी। इसके बाद कुछ डिफाल्टरों की अलॉटमेंट भी बोर्ड की तरफ से कैंसिल की गई थी। बोर्ड ने स्मॉल लैट्स स्कीम के अंडर डिफाल्टरों का पता लगाने के लिए रिकार्ड चैक किया था, जिसमें सामने आया है कि अभी भी 15 करोड़ रुपये की रिकवरी बाकी है।


कम रेंट होने के बावजूद नहीं जमा करवाते अलॉटी :
स्कीम लैट्स स्कीम के तहत बोर्ड ने बहुत ही कम रेंट तय किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके अलॉटी रेंट जमा नहीं करवा रहे हैं। पहले पांच साल के लिए स्कीम का मासिक रेंट 800 रुपये हैं, जिसे हर पांच साल बाद 20 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। बोर्ड ने सभी अलॉटियों को कार्रवाई से बचने के लिए जल्द अपना रेंट क्लीयर करने के निर्देश दिए हैं। अलॉटी अब बोर्ड की बेवसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी अपना रेंट जमा करवा सकते हैं। यही कारण है कि बोर्ड समय-समय पर बेवसाइट पर भी रेंट जमा न करवाने वाले डिफाल्टरों की लिस्ट को अपडेट करता है, तांकि अलॉटी इसे आसानी से चैक कर सकें।

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