Edited By pooja verma,Updated: 19 Dec, 2019 03:53 PM
चंडीगढ़ में बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं को देखते हुए इसके अपराधियों को 5 से 14 वर्ष तक की सजा देने की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी।
चंडीगढ़ (राय): चंडीगढ़ में बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं को देखते हुए इसके अपराधियों को 5 से 14 वर्ष तक की सजा देने की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार स्नैचिंग में संलिप्त पाए जाने पर 5 वर्ष की कड़ी सजा व इस दौरान अगर पीड़ित के साथ मारपीट भी की जाती है तो यह सजा बढ़कर अधिकतम 14 साल हो जाएगी।
इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा की सी.आर.पी.सी. (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) में हुए बदलाव को प्रशासन के अनुरोध पर चंडीगढ़ में झपटमारी के मामलों में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। चंडीगढ़ यह प्रावधान करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस अधिसूचना के अनुसार पुलिस को अब स्नैचर को पकडऩे के लिए वारंट की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अब ऐसे मामलों की सुनवाई सैशन कोर्ट में होगी। अब तक ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट के पास ऐसे मामलों की सुनवाई होती है। इससे पहले ऐसे मामलों में तीन साल तक की सजा का प्रावधान था। प्रशासन के अनुसार इससे पहले हरियाणा के आई.पी.सी. (भारतीय दंड संहिता) में हुए बदलाव को इस साल मई में स्वीकार किया गया था व गत जून माह में प्रशासन ने इसे चंडीगढ़ में लागू करने का अनुरोध किया था।