Edited By Priyanka rana,Updated: 26 Sep, 2019 09:38 AM
चंडीगढ़ प्रशासन के आदेशों के तहत अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए पेमैंट कर दी, लेकिन कंपनी ने पेमैंट के बावजूद सोलर प्लांट नहीं लगाया।
चंडीगढ़(राजिंद्र) : चंडीगढ़ प्रशासन के आदेशों के तहत अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए पेमैंट कर दी, लेकिन कंपनी ने पेमैंट के बावजूद सोलर प्लांट नहीं लगाया। यहां तक कि शिकायतकर्ता की बार-बार के रिक्वेस्ट की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। इसी के चलते उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी पाते हुए शिकायतकर्ता को 1 लाख 32 हजार 782 रुपए रिफंड करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं कंपनी को ये अधिकार दिया है कि वह शिकायतकर्ता के घर पर सोलर सिस्टम के लिए लगाए गए मैटीरियल को हटा सकती हैै। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 15 हजार रुपए मुआवजा और 10 हजार रुपए मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं।
आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिन के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी, नहीं तो रिफंड और मुआवजा राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।
एच.डी.एफ.सी. बैंक के खिलाफ शिकायत डिसमिस :
सैक्टर-19 निवासी रेवा ऋषि ने फोरम में एल.बी.डब्ल्यू.एस. प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ और एच.डी.एफ.सी. बैंक, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। हालांकि फोरम ने ये आदेश एल.बी.डब्ल्यू.एस. प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ही सुनाए हैं और एच.डी.एफ.सी. के खिलाफ शिकायत को डिसमिस कर दिया गया।
शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया कि एच.डी.एफ.सी. बैंक से लोन लेकर उन्होंने उक्त कंपनी से 1 लाख 32 हजार 782 रुपए में 3 किलोवाट सोलर पॉवर स्टेशन खरीदा। इस लोन की अवधि 12 महीने की थी। शिकायतकर्ता ने कंपनी को 10 हजार रुपए की डाउन पेमैंट कर दी। ये सोलर पॉवर स्टेशन 10 दिन में लगाया जाना था, लेकिन कंपनी अभी तक इस पूरी तरह से लगाने में असफल रही है।
हालांकि इसे लेकर उन्होंने कई बार कंपनी से रिक्वेस्ट भी की। यहां तक कि कंपनी द्वारा सप्लाई किया गया मैटीरियल भी निम्न गुणवत्ता का था और ये वायदे के अनुरुप अप टू मार्क नहीं था। छत पर बनाई गई बार्स में भी जंग लग गई। इसके चलते ही शिकायतकर्ता ने कंपनी पर सेवा में कोताही का आरोप लगाते हुए इस संबंध में फोरम में शिकायत दी।