सोनी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, शुक्रवार तक गिरफ्तारी पर रोक

Edited By Priyanka rana,Updated: 29 Jan, 2020 10:13 AM

soni gets interim relief from high court

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी पर गोली चलाने वाले पंजाब पुलिस के डी.एस.पी. अतुल सोनी को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर शुक्रवार तक रोक लगा दी है।

चंडीगढ़(रमेश) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी पर गोली चलाने वाले पंजाब पुलिस के डी.एस.पी. अतुल सोनी को बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर शुक्रवार तक रोक लगा दी है। पंजाब सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। 

मोहाली पुलिस को डी.एस.पी. सोनी के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. को लेकर एफिडैविट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। डी.एस.पी. सोनी ने मोहाली के एडिशनल जिला सेशन जज की अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। 

सोनी ने गोली चलाने के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि मामले में फंसाया जा रहा है। वह पिस्टल बारे कुछ नहीं जानता। अदालत ने सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

यह था मामला :
20 जनवरी को सोनी का पत्नी के साथ सैक्टर-26 के डिस्को में विवाद हुआ था और सोनी ने पत्नी पर हाथ उठाया था। चंडीगढ़ के एक होटल में पत्नी से विवाद का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमेंं सोनी उस पर हाथ उठाते नजर आए। वहां पुलिस बुलाई थी लेकिन किसी ने शिकायत नहीं दी। 

पुलिस के वापस लौट जाने के बाद घर जाकर आधी रात को सोनी का पत्नी के साथ फिर झगड़ा हुआ था जहां उसने पत्नी पर कथित गोली चला दी थी। अगले दिन सुबह पत्नी सुनीता ने उस पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने उस दिन धारा-307, आर्म्स एक्ट, 498ए के तहत मामला दर्ज किया था।

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