Edited By Vikash thakur,Updated: 17 Apr, 2021 06:59 PM
‘कोविड के चलते सरकार ने लिया फैसला, अफसरों को भेजा पत्र
चंडीगढ़ (पांडेय): हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के लगातार तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्णय लिया है कि अंडर सैक्रेटरी एवं समकक्ष और इससे नीचे के अधिकारी-कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे। साथ ही कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया है।
हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि डिप्टी सैक्रेटरी और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय आएंगे।
निर्देशों के अनुसार 50 प्रतिशत कर्मियों को कार्यालय बुलाने के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को रोस्टर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित कार्यालय की आवश्यकता अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी भी कार्यालय बुलाए जा सकते हैं। इसका निर्णय संबंधित कार्यालयों के प्रभारी ले सकेंगे।
निर्देशों में कहा गया है कि जो अधिकारी किसी दिन किसी कारण से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते वे फोन या अन्य माध्यमों से घर से कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। कंटेनमैंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को कंटेनमैंट जोन के डी नोटिफाई होने तक कार्यालय आने से छूट रहेगी। वहीं कार्यालय आने वाले अधिकारी-कर्मचारी कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए कार्यालय में मास्क लगाने और बार-बार हाथ सैनेटाइज करने और दो गज की दूरी जैसे निर्देशों का पालन करेंगे।
‘अब वीडियो कांफ्रैंसिंग से ही होगी बैठक’
निर्देशों में कहा गया कि सरकारी दफ्तरों की लिफ्ट, कॉरिडोर, कैंटीन आदि स्थलों पर भीड़ न करने का सख्ती से पालन किया जाए। वहीं मीटिंग आवश्यक हो तो वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से ही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के साथ ही 45 वर्ष से ऊपर के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई है।