राज्य सूचना कमीशन ने अपीलकर्त्ता को 5 हजार मुआवजा देने का दिया आदेश

Edited By bhavita joshi,Updated: 28 Nov, 2018 11:47 AM

state information commission orders to give 5 thousand

नगर निगम मोहाली द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध न करवाए जाने को गंभीरता के साथ लेते राज्य सूचना कमीशन ने अपीलकर्त्ता कंवलनैन सिंह सोढी को 5 हजार मुआवजा देने और पी.आई.ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

मोहाली(नियामियां): नगर निगम मोहाली द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध न करवाए जाने को गंभीरता के साथ लेते राज्य सूचना कमीशन ने अपीलकर्त्ता कंवलनैन सिंह सोढी को 5 हजार मुआवजा देने और पी.आई.ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कमीशन ने यह भी पूछा है कि इस लापरवाही के लिए नगर निगम मोहाली को 25 हजार रुपए जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इसके साथ नगर निगम के कमिश्नर को हिदायत दी है कि मामले की जांच की जाए और 16 जनवरी 2019 तक इस संबंधित कमीशन को जरूरी स्पष्टीकरण दिया जाए।

इस मामले और निगम के खिलाफ सूचना अधिकार कमीशन में पटीशन दाखिल करने वाले मोहाली सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के प्रधान कंवलनैन सिंह सोढी और आर.टी.आई. फैड पंजाब के प्रधान सुरिंदर भनोट ने बताया कि उन्होंने 11 दिसम्बर 2016 को नगर निगम मोहाली से कुत्तों की नसबंदी बारे सूचना आर.टी.आई. के द्वारा मांगी थी। उसके बाद सूचना कमीशन में 18 पेशियां और 725 दिन बीतने पर भी निगम के सूचना अधिकारी ने अपीलकर्त्ता और सूचना कमिशनर को गुमराह किया और इस मामलो की पूरी सूचना नहीं दी। उन्होंने कहा कि 15 सितम्बर 2018 को सूचना कमीशन ने नगर निगम की तरफ से कुत्तों की की गई नसबंदी के रिकार्ड की जांच के लिए आदेश दिए थे। 

रिकॉर्ड की जांच के दौरान सामने आईं थी खामियां 

इस रिकॉर्ड की जांच दौरान गंभीर खामियां सामने आई थी, जिनमें कुत्तों की दवाइओं के बिलों की अदायगी के लिए रोपड़, सोहाना, धनास और सैक्टर 15 और सैक्टर-16 से दवाइओं की खरीद की बात शामिल थी। जांच के दौरान बताया गया कि लाग बुक की कापियां, दवाइओं का स्टाक रजिस्टर गुम गए हैं, उसके लिए पुलिस रिपोर्ट भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि निगम की तरफ से यह जानकारी नहीं दी जा रही कि यह दवाई खरीदने का हुक्म किस अधिकारी ने दिया, किस अधिकारी ने यह दवाई रखी और किस अधिकारी ने यह दवाई इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि नगर निगम मोहाली की तरफ से तथ्यों पर आधारित दस्तावेज और स्पष्टीकरण न दिए जाने कारण कमीशन ने गंभीर नोटिस लिया है। सूचना कमीशन ने अपील कर्ता को 5 हजार मुआवजा देने के हुक्म जारी किए हैं और इसके साथ ही पी.आई.ओ. को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि इस लापरवाही के लिए उसे 25 हजार रुपए जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

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