एयरफोर्स स्टेशन के 25 मीटर दायरे में पौधे लगाने पर रोक

Edited By bhavita joshi,Updated: 24 Feb, 2019 08:52 AM

stopping planting plants in 25 meters of air force station

एयरफोर्स स्टेशन के बाहर 25 मीटर के दायरे में अब पौधे लगाने पर भी रोक लगा दी गई है।

चंडीगढ़(राजिंद्र): एयरफोर्स स्टेशन के बाहर 25 मीटर के दायरे में अब पौधे लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। इस संबंध में प्रशासन ने शनिवार को आदेश जारी किए। इससे पहले प्रशासन ने एयरफोर्स से 100 मीटर के दायरे में आगे निर्माण को लेकर भी नोटिस जारी किए थे और इस एरिया में पड़ते सभी गांवों में बैनर लगाए थे। यहां पहले हुए निर्माण को लेकर प्रशासन पहले ही कार्रवाई करने में लगा हुआ है और इसे लेकर जल्द ही लोगों को नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं। 

लोगों को किया जा रहा अवेयर
एयरफोर्स के 100 मीटर के दायरे में गांव बेरमाजारा, बहलाना, करसान (रामदरबार कॉलोनी) और अन्य गांवों का एरिया आता है। इन सभी गांवों में पौधे लगाने को लेकर रोक लगा दी गई है और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि यहां वह आगे पेड़-पौधे न लगाएं। ये नोटिफिकेशन डिफैंस एक्ट 1903 के तहत जारी किया गया है, जिसके तहत निर्देश दिए गए हैं कि एयरफोर्स जमीन और बाहरी दीवार से 25 मीटर के दायरे के अंदर कोई पेड़-पौधे न लगाए जाएं। प्रशासन ने साफ किया है कि इस संबंध में खसरा नंबर आदि लोग सैक्टर-17 संपदा कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार के बीच चैक कर सकते हैं। 

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