Edited By Priyanka rana,Updated: 13 Sep, 2019 11:03 AM
हाईकोर्ट द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को एक महीने में शहर से सभी अवैध स्ट्रीट वैंडर्स को हटाने के दिए गए निर्देश के बाद निगम हरकत में आ गया है।
चंडीगढ़(राय) : हाईकोर्ट द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को एक महीने में शहर से सभी अवैध स्ट्रीट वैंडर्स को हटाने के दिए गए निर्देश के बाद निगम हरकत में आ गया है। निगम जल्द ही वैंडर्स को शिफ्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
बताया गया कि जब तक निगम इन्हें कहीं बिठाने का कोई स्थाई हल नहीं निकाल लेता, तब तक अस्थाई तौर पर वैंडर्स को उन्हीं सैक्टरों की मार्कीट में एडजस्ट करेगा, जिस मार्कीट में अभी वैंडर्स बैठे हैं। निगम की टीम मार्कीटों का दौरा कर जगहें चिन्हित करेंगी।
पता चला है कि सैक्टर-17 जिसे निगम ने नो वैंडिंग जोन घोषित किया हुआ है, वहां के वैंडर्स को भी उसी सैक्टर में कहीं अस्थाई तौर पर शिफ्ट किया जाएगा। इसी प्रकार सैक्टर-15, 19 और सैक्टर-22 की मार्कीट के वैंडर्स को भी अभी अस्थाई तौर पर फुटपाथों, पार्किंग्स से हटाकर उन्हीं सैक्टरों में कहीं और बिठाया जाएगा। इस संबंध में निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं, वैंडर्स ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर उन्हें सैक्टर-15 में शिफ्ट किया गया तो वे संघर्ष करेंगे।
वैंडर्स में दहशत का माहौल :
उधर, हाईकोर्ट के वैंडर्स को हटाए जाने के दिए गए निर्देशों के बाद से वैंडर्स दहशत में हैं। वैंडर्स को डर सता रहा था कि निगम उन्हें सैक्टर-15 में शिफ्ट कर देगा, जहां वे जाना नहीं चाहते।
वीरवार दिनभर सैक्टर-19 और 22 मार्कीट के वैंडर्स अपनी-अपनी मार्कीट में एकत्रित होकर आगे की रणनीति तैयार करते नजर आए। वैंडर्स का कहना था कि वे पिछले 30- 35 वर्षों से इन मार्कीटों में अपना काम करते आ रहे हैं और अब अचानक उन्हें यहां से हटाया गया तो उनकी रोजी-रोटी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।
ज्यादा जगह घेरने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई :
सैक्टर-22 की शास्त्री मार्कीट के पास और सैक्टर-19 के पालिका और सदन बाजार में फड़ी लगाने की काफी मारामारी रहती है। सैक्टर-22 में 107 वैंडर्स की साइट बनाई हुई है, जबकि यहां पर 540 वैंडर्स बैठे हुए हैं।
ऐसे में 107 के अलावा जो दूसरे वैंडर हैं, उन्हें इधर-उधर सेफ जगह तलाश कर बिठाया जाएगा। सैक्टर-19 में भी यही सिस्टम लागू किया जाएगा। गैर-रजिस्टर्ड वैंडर्स को हटाने के अलावा निगम उन वैंडर्स पर भी कार्रवाई करेगा जो कि पांच बाई छह फुट से ज्यादा जगह घेर कर फड़ी लगाते हैं।