Edited By Priyanka rana,Updated: 08 Sep, 2018 08:28 AM
यहां की एक अदालत ने करीब तीन वर्ष पहले एक महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले केस में सुनवाई करते हुए मृतका के बहन बहनोई को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है तथा दोनों को दस-दस हजार रुपए भी किया गया है।
मोहाली(कुलदीप) : यहां की एक अदालत ने करीब तीन वर्ष पहले एक महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले केस में सुनवाई करते हुए मृतका के बहन बहनोई को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है तथा दोनों को दस-दस हजार रुपए भी किया गया है।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशनज जज आंशुल बेरी की अदालत द्वारा यह सजा पति गुरदीप सिंह तथा उसकी पत्नी परमजीत कौर को सुनाई गई है। प्राप्त जानकारी मुताबिक पुलिस स्टेशन जीरकपुर में रविन्द्र शर्मा निवासी गांव बलटाना (जीरकपुर) की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।
बहन-बहनोई करते थे लड़ाई-झगड़ा, रहती थी इस कारण परेशान :
शिकायतकर्ता ने वर्ष 2015 में पुलिस को दिए बयानों में बताया था कि उसकी शादी करीब बीस वर्ष पहले कमलजीत कौर के साथ हुई थी। कमलजीत कौर जब भी अपने मायके घर जाती तो वहां माता-पिता के साथ रह रहे उसके बहन परमजीत कौर तथा बहनोई गुरदीप सिंह उसके साथ हमेशा लड़ाई-झगड़ा करते थे। वह अपनी बहन-बहनोई से परेशान रहती थी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि 25 मई 2015 को उसकी पत्नी कमलजीत कौर अपने मायके घर राम दरबार (चंडीगढ़) मिलने के लिए गई थी। वहां से आते ही वह काफी परेशान थी और उसने बताया था कि उसे उसकी बहन बहनोई काफी गाली-गलौज करते हैं, इस लिए ऐसे हालातों में तो मर जाना ही बेहतर है।
दूसरे दिन ही जब रविन्द्र शर्मा अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो उसे किसी की कॉल आई जिसने उसे बताया कि कमलजीत कौर का शव छत वाले पंखे से लटक रहा हैै। उसने घर पहुंच कर अपने बेटे तथा पड़ोसियों की मदद से शव को नीचे उतारा था। इस की शिकायत पुलिस को दे दी गई थी।
जीरकपुर थाने में दर्ज किया था मामला :
पुलिस ने रविन्द्र शर्मा की शिकायत पर 28 मई 2015 को मृतका की बहन परमजीत कौर तथा उसके पति गुरदीप सिंह निवासी राम दरबार फेज-2 चंडीगढ़ खिलाफ केस पुलिस स्टेशन जीरकपुर में आई.पी.सी. की धारा 306 तथा 34 तहत केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
इस केस की सुनवाई मोहाली के एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशनज जज की अदालत में चल रही थी। आज अदालत ने दोनों पति पत्नी को चार-चार साल कैद की सजा सुना दी और दोनों को दस-दस हजार रुपए जुर्माना कर के जेल भेज दिया है।