Edited By Priyanka rana,Updated: 05 Oct, 2019 10:34 AM
सी.बी.आई. की अदालत ने लगभग 27 वर्ष पहले आतंकवाद के दौर में तरनतारन पुलिस की ओर से घर से उठाए एक युवक संबंधी पुलिस के खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई करते हुए उस समय के एस.एच.ओ. वल्टोहा (जिला तरनतारन) गोविन्द्र सिंह को आज बरी कर दिया गया।
मोहाली(कुलदीप) : सी.बी.आई. की अदालत ने लगभग 27 वर्ष पहले आतंकवाद के दौर में तरनतारन पुलिस की ओर से घर से उठाए एक युवक संबंधी पुलिस के खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई करते हुए उस समय के एस.एच.ओ. वल्टोहा (जिला तरनतारन) गोविन्द्र सिंह को आज बरी कर दिया गया।
प्राप्त जानकारी मुताबिक वल्टोहा पुलिस स्टेशन की पुलिस ने दिसंबर 1992 को जिला अमृतसर के गांव डिबीपुरा निवासी युवक बलबीर सिंह बीरा को उठा लिया था। उसके बाद बीरा के जिंदा व मुर्दा होने बारे कोई सुराग नहीं लग सका। बीरा के परिजनों ने केस दायर कर दिया था। मार्च 1997 को वहां के एस.एच.ओ. गोविंद्र सिंह तथा एक अन्य पुलिस इंस्पैक्टर खिलाफ पर केस दर्ज किया गया था। जिसे कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आज बरी कर दिया।