पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों में हरियाणा से बाहर जाने पर देना होगा किराया

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 26 May, 2022 09:46 PM

ten times fine to be paid without ticket

हरियाणा पुलिसकर्मियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रदेश से बाहर जाने पर किराया देना होगा। पुलिस कर्मी अब सिर्फ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। रोडवेज महाप्रबंधकों ने परिवहन निदेशक कार्यालय द्वारा...

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा पुलिसकर्मियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रदेश से बाहर जाने पर किराया देना होगा। पुलिस कर्मी अब सिर्फ हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में ही रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। रोडवेज महाप्रबंधकों ने परिवहन निदेशक कार्यालय द्वारा 31 दिसम्बर 2019 को जारी आदेशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी परिचालकों से कहा गया है कि नियमानुसार दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में कोई पुलिस कर्मी मुफ्त सफर नहीं कर सकता, इसलिए उनसे सामान्य यात्री की तरह पूरा किराया लिया जाए।

 

इसके अलावा उडऩदस्तों को भी बगैर टिकट मिलने वाले पुलिसकर्मियों से दस गुणा जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। हालांकि जुलाई 2020 में जारी आदेश में उन पुलिसकर्मियों को बगैर टिकट यात्रा करने की छूट दी गई थी जो बेल जंपर्स, भगौड़ों को कोर्ट के सम्मन, वारंट जारी करने और किसी मामले की जांच-पड़ताल के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। इस बार ऐसी कोई छूट पुलिस कर्मचारियों को नहीं दी गई है।
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!