Edited By ,Updated: 10 Aug, 2016 09:29 AM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को दो सप्ताह के भीतर पूर्व विधायकों की पैंशन मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़, (विवेक): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव को दो सप्ताह के भीतर पूर्व विधायकों की पैंशन मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अरोड़ा ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उनकी रिट पटीशन का निपटारा करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि याची द्वारा सौंपी गई रिपै्रजैंटेशन पर वे फैसला लें। लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। नियमों के हिसाब से जज हो या अधिकारी वे अपने अंतिम वेतन से अधिक पैंशन नहीं ले सकते हैं। यही नियम विधायकों पर भी लागू होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वर्तमान में ऐसे कई विधायक हैं जो वर्तमान में अपने अंतिम वेतन से अधिक पैंशन ले रहे हैं जिसके चलते राज्य को राजस्व का नुक्सान हो रहा है। 19 फरवरी को इस मामले में निर्णय लेने का आदेश दिए गए थे। याचिकाकत्र्ता ने 25 मार्च को मुख्य सचिव को इस मामले में निर्णय लेने की मांग को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा, लेकिन मुख्य सचिव ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जनहित याचिका दायर कर हरियाणा के पूर्व विधायकों की पैंशन की लिमिट तय करने की मांग की थी। हरियाणा में अधिकतर विधायक मौजूदा विधायकों के वेतन व भत्ते से अधिक केवल पैंशन ही ले रहे है, जो उचित नहीं हैं।