Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 May, 2018 11:18 AM
खुड्डा अलीशेर में हाल ही में तोड़े गए 13 मकानों का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): खुड्डा अलीशेर में हाल ही में तोड़े गए 13 मकानों का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। तोड़े गए मकानों में से एक पीड़ित महिला नजमा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि प्रशासन ने बिना नोटिस दिए मकानों को तोड़ा।
वकील रंजन लखनपाल ने बताया कि खुड्डा अलीशेर में हजारों मकान हैं तो सिर्फ इन 13 मकानों को ही क्यों तोड़ा गया, इसके साथ ही प्रशासन पर लोगों को घरों से सामान निकालने का समय तक नहीं देने का भी आरोप भी लगाया।
याचिका में यह आरोप लगाए
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इससे पहले भी चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी इस तरह की हरकत कई बार कर चुके हैं और इस तरह के कई मामले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आ चुके हैं उन मामलों में हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था।
बगैर किसी नोटिस या सूचना के किसी भी तरह के मकान को गिराए न जाएं व मकान मालिक को कुछ समय दिया जाए लेकिन प्रशासन के अधिकारी अपनी मर्जी के मालिक हैं और बगैर नोटिस दिए ही लोगों के मकान गिरा रहे हैं वह भी कुछ चुनिंदा मकान।
याचिकाकर्ता ने इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वो इस मामले सख्त आदेश जारी करें। मामले में संभवत: मंगलवार को सुनवाई होगी।