Edited By bhavita joshi,Updated: 22 Sep, 2018 09:27 AM
सी.बी.आई. कस्टडी से फरार होने के मामले में जिला अदालत ने पूर्व जज सुरिंदर सिंह भारद्वाज को एक साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़(संदीप): सी.बी.आई. कस्टडी से फरार होने के मामले में जिला अदालत ने पूर्व जज सुरिंदर सिंह भारद्वाज को एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। रिश्वत मांगने के मामले में 2003 में सी.बी.आई. टीम उनके घर पहुंची थी। इस दौरान वे सी.बी.आई. टीम को गच्चा देकर कस्टडी से फरार हो गए थे। करीब एक माह बाद उन्हें अरैस्ट किया गया था।
4 साल पहले निचली अदालत से बरी हो गए थे भारद्वाज
केस में निचली अदालत ने चार साल पहले भारद्वाज को बरी कर दिया था। फैसले के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन ने सैशन कोर्ट में अपील फाइल की थी। सैशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के विपरीत भारद्वाज को केस में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। इससे पहले भारद्वाज को भ्रष्टाचार के मुख्य केस में वर्ष 2009 में 3 साल की सजा हो चुकी है।
7 लाख की रिश्वत के केस में फंसे थे
सी.बी.आई. ने जालंधर के एक व्यक्ति की शिकायत पर 10 मई, 2003 को भारद्वाज के खिलाफ ट्रैप लगाया था। सी.बी.आई. को दी शिकायत में बताया गया था कि भारद्वाज उनसे एक मामले में रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायतकर्ता के खिलाफ जालंधर में कई आपराधिक मामले थे और उसकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करने के लिए भारद्वाज पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। सी.बी.आई. ने उन्हें 7 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।