Edited By pooja verma,Updated: 15 Sep, 2018 08:50 AM
रेप केस में झूठा फंसाने के आरोप में एक युवक ने चंडीगढ़ पुलिस से 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): रेप केस में झूठा फंसाने के आरोप में एक युवक ने चंडीगढ़ पुलिस से 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वसीम मलिक नामक याची की इस मांग पर हाईकोर्ट ने 31 अक्तूबर के लिए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किया है। मामले में प्रशासन, होम सैक्रेटरी, आई.जी.पी., एस.पी. समेत इनके अधीनस्थ केस से जुड़े अन्य पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी हुआ है।
सैक्टर-52 निवासी वसीम मलिक ने कहा है कि 13 दिसम्बर, 2016 को इंडस्ट्रीयल एरिया थाने में दर्ज रेप केस में उसे पुलिस ने 17 दिसम्बर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अपनी साख बचाने के लिए उसे मामले में आरोपी बना दिया। याची के वकील एच.सी. अरोड़ा ने कहा कि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी से पहले न तो उसके मोबाइल की लोकेशन देखी और न ही उन कैमरों की फुटेज जिसमें असली आरोपी थ्री व्हीलर पर जा रहे थे।
मामले में 13 मार्च और 14 मार्च 2017 को असली आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। याची को 16 महीने तक जेल में रहना पड़ा। फॉरैंसिक रिपोर्ट के आधार पर उसे जमानत मिली थी। जुलाई, 2018 में पुलिस ने याची के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी दायर की, जिसके बाद 20 जुलाई को वह बरी हुआ। इस लंबे समय तक याची व उसके परिवार को काफी प्रताडि़त होना पड़ा।