31 मार्च तक इन चीजों में रहेगी पाबंदी, इन्हें मिलेगी छूट

Edited By Priyanka rana,Updated: 23 Mar, 2020 10:10 AM

these things will be banned till 31 march

चंडीगढ़ व पंचकूला प्रशासन ने रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान ही पूरे चंडीगढ़ व पंचकूला को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है।

चंडीगढ़(साजन) : चंडीगढ़ व पंचकूला प्रशासन ने रविवार को जनता कर्फ्यू के दौरान ही पूरे चंडीगढ़ व पंचकूला को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। वहीं पंजाब सरकार भी पंजाब बंद का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में ट्राईसिटी 31 मार्च तक लॉक डाऊन रहेगा। 

चंडीगढ़ में इस दौरान सभी दुकानें, कमर्शियल संस्थान, ऑफिस, फैक्टरियां, वर्कशॉप, गोदाम पूरी तरह बंद रहेंगे। हॉस्पिटलों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टर्मिनलों, बस स्टैंड से टैक्सी, ऑटो रिक्शा को चलने की अनुमति दी गई है। 

इसी तरह सी.टी.यू. के डायरैक्टर ट्रांसपोर्ट की अनुमति व निर्णय से कुछ बसों के स्पैशल रूट चलाए जा सकते हैं। 1 मार्च के बाद जो भी लोग दूसरे देशों से आए हैं, उन्हें अगले 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। चंडीगढ़ के प्रिंसीपल होम सैक्रेटरी अरुण कुमार गुप्ता की ओर से यह आदेश जारी किए गए।

जरूरी सर्विस के लिए जाने की अनुमति होगी :
जरूरी सर्विस लेने के लिए ही बाहर आने की अनुमति होगी। इसके लिए भी एक आदमी ही घर का बाहर निकल सकता है। सभी लोगों को पहले से इश्यू की गई सोशल डिस्टैंसिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। पब्लिक प्लेस पर 5 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। 

इंटर स्टेट कमर्शियल ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यानि दूसरे राज्यों में भी बसें नहीं चलेंगी। कई जरूरी सर्विसिज पर प्रशासन ने लॉक डाऊन के दौरान छूट दी है। सभी जरूरी वस्तुओं एवं सर्विसेज की मनुफैक्चरिंग, सप्लाई चेन व जरूरी ट्रांसपोर्ट व अन्य लॉजिस्टिक की उपलब्धता कराने के लिए यह छूट दी गई है। 

जरूरी काम देख रहे मुलाजिमों, लॉ एवं आर्डर की स्थिति संभाल रहे मुलाजिमों को इसमें छूट दी गई है। डी.सी., सभी एस.डी.एम., तहसील के अन्य अफसर व कर्मचारी, पुलिस, हैल्थ कर्मचारी, एम.सी. कर्मचारी, फायर कर्मचारी, डिफेंस एस्टब्लिशमैंट, सैंट्रल पुलिस, पैरामिलिट्री आर्गेनाइजेशन, एन.डी.आर.एफ. या डी.सी. की ओर से नोटीफाई किया गया आफिस या कर्मचारी इस दौरान सब-ऑर्डीनेट करेंगे।

इन्हें मिलेगी छूट :
रेल और एयर ट्रांसपोर्ट, इलैक्ट्रिसिटी, वाटर एवं म्यूनिसिपल सर्विसिज, बैंक और ए.टी.एम., प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनैट, केबल ऑपरेटर, पोस्टल सर्विसिज, ई-कॉमर्स होम डिलीवरी, फूड शॉप्स, ग्रोसरीज, मिल्क, ब्रैड, फ्रूट, वैजीटेबल, मीट, फिश जिसमें डिपार्टमैंटल स्टोर और सुपर मार्कीट भी शामिल हैं। 

रैस्टोरैंट्स, ईटरीज जहां टेक अवे या होम डिलीवरी है, हॉस्पिटल, कैमिस्ट, ऑप्टिकल स्टोर, दवा मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी, पैट्रोल पंप, एल.पी.जी. गैस, ऑयल एजैंसी, प्रोडक्शन और मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट जिन्हें लगातार काम करने की जरूरत है। इन्हें डी.सी. से परमिशन लेनी होगी। इन सभी सर्विसेज को सपोर्ट कर रही बाकि सभी एस्टैबलिशमैंट को इस दौरान काम करने की छूट रहेगी। 

लॉकडाऊन का मतलब समझें :
शहर के लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा। जरूरत की चीजों या सर्विस के लिए एक शख्स ही बाहर आ सकता है। उसे भी सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा। 5 लोगों से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस पर एकत्रित नहीं हो सकते।

ये पाबंदियां रहेंगी :

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया है। सी.टी.यू. की बसें, टैक्सियां और ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा नहीं चलेंगे। सिर्फ हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या स्पेसिफिक रूट जो ट्रांसपोर्ट डायरैक्टर ट्रांसपोर्ट नोटिफाई करेंगे, उस रूट पर तय वाहन ही चलेंगे।
  • 9 मार्च या इसके बाद विदेशों से चंडीगढ़ आए लोगों को होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करना होगा। ये खुद एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क करें और खुद को रजिस्टर करवाएं। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • सभी तरह की इंटर स्टेट कमर्शियल ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है।  

ये दुकानें खुली रहेंगी :
दूध, ब्रैड, फूड शॉप्स, ग्रोसरी, सब्जियां, मीट, फिश, डिपार्टमैंटल स्टोर और सुपर मार्कीट्स खुली रहेंगी।

विदेश से लौटे लोग क्वारंटाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, नहीं तो होगा एक्शन :
डिपार्टमैंट की ओर से कहा गया है कि इन विदेश से लौटे लोगों की वजह से दूसरे लोग भी रिस्क पर हैं। उन्हें विदेश से लौटते ही प्रशासन के पास होम क्वॉरंटाइन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा। लोगों को लॉक डाऊन के दौरान घर पर ही रहना होगा। 

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