RSS नेता जगदीश गगनेजा हत्याकांड में तीन आरोपियों को मिली जमानत

Edited By Priyanka rana,Updated: 13 Dec, 2019 12:01 PM

three accused get bail in rss leader jagdish gagneja murder case

नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजैंसी (एन.आई.ए.) की विशेष अदालत ने आर.एस.एस. नेता ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) जगदीश गगनेजा कत्ल केस में आज तीन आरोपियों को जमानत दे दी।

मोहाली(कुलदीप) : नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजैंसी (एन.आई.ए.) की विशेष अदालत ने आर.एस.एस. नेता ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) जगदीश गगनेजा कत्ल केस में आज तीन आरोपियों को जमानत दे दी। आरोपियों के एडवोकेट रणजोध सिंह सराओं ने बताया कि उक्त केस में आरोपियों पहाड़ सिंह, मलूक तोमर तथा प्रवेज उर्फ फारू को जमानत मिल गई है।

ज्ञात रहे कि आर.एस.एस. नेता ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) जगदीश गगनेजा की 6 अगस्त 2016 में जालंधर के ज्योति चौक के पास बाइक सवार दो युवकों ने सरेआम गोलियां मार कर हत्या कर दी थी। जब वे अपनी पत्नी के साथ मार्कीट में खरीदारी करने गए थे। इस मामले की शुरूआत में पंजाब पुलिस ने जांच की थी। सफलता न मिलने पर इसकी जांच सी.बी.आई. को सौंप दी गई थी। उसके बाद यह मामला एन.आई.ए. को सौंप दिया गया था। एजेंसी ने इस केस में 11 आरोपियों को तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर ला कर पेश किया था।

एडवोकेट सराओं ने बताया कि एजैंसी की ओर से उक्त केस संबंधी कोर्ट में चालान पेश किया था लेकिन चालान में इन तीनों आरोपियों के नाम शामिल नहीं थे। इसी के चलते 10 दिसम्बर को उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर आज वीरवार को बहस हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों पहाड़ सिंह, मलूक तोमर तथा प्रवेज उर्फ फारू को जमानत दे दी है।

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