Edited By Priyanka rana,Updated: 01 Sep, 2019 03:57 PM
ट्राईसिटी में वाहन चालकों को अब जरा संभलकर निकलना होगा, क्योंकि एक सिम्तबर यानि आज से ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों के चालान पहले से ज्यादा कीमत के होंगे।
चंडीगढ़(सुशील/राणा) : ट्राईसिटी में वाहन चालकों को अब जरा संभलकर निकलना होगा, क्योंकि एक सिम्तबर यानि आज से ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों के चालान पहले से ज्यादा कीमत के होंगे। एक सितम्बर से मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 लागू हो जाएगा।
जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नियम तोडऩे वालों पर सख्ती के बाद चंडीगढ़, मोहाली व पंचकूला पुलिस तीनों मिलकर जल्द ही एक प्वांइट मीटिंग करने जा रहे हैं, ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके और तीनों मिलकर ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों पर लगाम लगा सकें।
ट्रैफिक रूल्स तोडऩे पर अब इतना होगा जुर्माना
नियम पहले अब
ट्रिपल राइडिंग 100 रु. 500 रु.
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 100 रु. 500 रु.
बिना लाइसैंस गाड़ी चलाना 500 रु. 5000 रु.
ओवर स्पीडिंग 400 रु. 1000 से 2000 रु. तक
खतरनाक ड्राइविंग 1000 रु. 1000 से 5000 रु. तक
ड्राइविंग करते वक्त 1000 रु. 1000 से 5000 रु. तक
मोबाइल फोन सुनना
रांग साइड गाड़ी 1100 5000 रु.
शराब पीकर गाड़ी चलाना 2000 10000 रु.
रेड लाइट जंप 100 000 से 5000 रु. तक
दूसरी बार पकड़े जाने पर ---- 2000 से 10000 रु. तक
सीट ब्लैट 100 1000 रु.
ओवरलोड गाड़ी चलाना ---- 5000 रु.
ओवर स्पीड ---- 5000 रु.
बिना इंश्योरैंस ---- 1000 रु. 2000 रु.
बिना परमिट ---- 5000 रु.10000 रु .
हैल्मेट न पहनने पर ---- 1000 रु.1000 रु.
(3 माह के लिए लाइसैंस भी कैंसिल)
नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर :
25 हजार और 3 साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द और गाड़ी मालिक व नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाएंगे, नाबालिग का 25 साल की आयु तक लाइसैंस नहीं बनेगा।