Edited By Priyanka rana,Updated: 07 Sep, 2018 10:48 AM
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड में फ्लैट्स ट्रांसफर के पैंडिग केसों में भी नई कम ट्रांसफर फीस लगेगी।
चंडीगढ़(राजिंद्र) : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड में फ्लैट्स ट्रांसफर के पैंडिग केसों में भी नई कम ट्रांसफर फीस लगेगी। इस संबंध में बोर्ड की तरफ से वीरवार को आदेश जारी किए गए हैं। ट्रांसफर फीस को लेकर लोगों में ये कंफ्यूजन चल रही थी कि जिन्होंने पहले से बोर्ड में अप्लाई किया हुआ है और जिनके केस पैंडिग पड़े हैं उन्हें शायद फ्लैट्स की ट्रांसफर के लिए पुरानी भारी भरकम ट्रांसफर फीस ही चुकानी होगी।
लेकिन बोर्ड ने साफ कर दिया कि सभी केसों में वह नई कम फीस ही चार्ज करेंगे। चाहे वह कितने भी पुराने पैंडिग केस पड़े हों। गौरतलब है कि बोर्ड ने गत 25 जुलाई को सैक्टर.63 के फ्लैट्स की ट्रांसफर फीस कम करने का फैसला लिया थाए जिसे बाद में बोर्ड के शहर में सभी फ्लैट्स पर लागू कर दिया था। चेयरमैन हाऊसिंग बोर्ड की तरफ से साफ किया गया कम्पीटैंट अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल होने वाली सभी पैंडिग केसों में नई ट्रांसफर फीस ही ली जाएगी।
अब ये चार्ज होगी ट्रांसफर फीस
फ्लैट्स पहले ट्रांसफर फीस रिवाइल्ड ट्रांसफर फीस
हायर इन्कम ग्रुप 10.63 लाख 3.75 लाख
मिडल इन्कम ग्रुप 8.14 लाख 3 लाख
लोअर इन्कम ग्रुप 5.27 लाख 2.23 लाख
इकोनॉमिक विकर सैक्शन 2.53 लाख 75 हजार