Edited By bhavita joshi,Updated: 23 Jan, 2019 10:44 AM
युवक पर गंडासी से वार कर हत्या के प्रयास मामले में जिला अदालत ने हिमाचल निवासी पंकज को दोषी करार दिया है।
चंडीगढ़(संदीप): युवक पर गंडासी से वार कर हत्या के प्रयास मामले में जिला अदालत ने हिमाचल निवासी पंकज को दोषी करार दिया है। 24 जनवरी को अदालत सजा सुनाएगी। पिछले साल सैक्टर-26 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। दर्ज केस के अनुसार पंकज ट्रांसपोर्ट एरिया में अपना ट्रक चलाता था। वारदात वाले दिन से कुछ समय पहले नरिंद्र उसके पास नौकरी करने आया था। पंकज ने उसे ट्रक के क्लीनर की नौकरी पर रखा था।
नरेंद्र ने पंकज से अपनी सैलरी मांगी थी इसी बीच इस बात को लेकर ही दोनों में विवाद हो गया। दोनों के हुए विवाद ने हाथापाई का रूप ले लिया था। इसी दौरान पंकज ने वहां रखी एक गंडासी से नरेंद्र पर वार कर दिया। गंडासी के वार से घायल होकर नरेंद्र लहुलुहान हो गया, जबकि इस बीच मौका देख आरोपी पंकज मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने घायलावस्था में हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर निवासी 23 साल के नरिंद्र को पी.जी.आई. पहुंचाया था और बापूधाम चौकी पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने पंकज को दोषी करार दिया है।