नाबालिग से रेप केस के दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा

Edited By pooja verma,Updated: 21 Aug, 2019 01:27 PM

two convicts sentenced to five years in prison for rape by a minor

यहां की एक अदालत ने गत वर्ष एक नाबालिग लड़की से रेप करने वाले दो आरोपियों खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों कुलदीप सिंह और जरनैल सिंह को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों को जुर्माना भी किया गया है।

मोहाली (कुलदीप): यहां की एक अदालत ने गत वर्ष एक नाबालिग लड़की से रेप करने वाले दो आरोपियों खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों कुलदीप सिंह और जरनैल सिंह को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों को जुर्माना भी किया गया है। 

 

एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड शैशनज जज डा. हरप्रीत कौर की अदालत ने दोनों आरोपियों को यह सजा सरकारी वकील मनजीत सिंह की दलीलों से सहमत होते हुए सुनाई। अदालत ने आरोपी जरनैल सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 7 में 5 वर्ष, धारा 363 में तीन वर्ष कैद, धारा 366 में 4 वर्ष कैद, धारा 506 में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। 

 

अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में कुल 36 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। इसी प्रकार दूसरे आरोपी कुलदीप सिंह भी पॉक्सो एक्ट की धारा 7 में पांच वर्ष कैद, 363 में तीन वर्ष, धारा 506 में 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। उसे विभिन्न धाराओं के तहत 26 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। यह घटना डेराबस्सी के गांव में 6 अप्रैल, 2018 को हुई थी। 

 

घर के बाहर से उठाकर ले गए थे दोनों
दोनों दोषी एक स्कूल में पढ़ रही अपने ही गांव की रहने वाली 14 वर्षीय बच्ची को उसके घर के बाहर से उठाकर नजदीक वाले जंगल में ले गए और उसके साथ रेप किया। उन्होंने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर दोनों आरोपियों खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 

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