Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Jun, 2018 10:14 AM
शहर में रेजीडैंशियल प्रॉपर्टी ऑनर्स को एक बड़ी राहत देते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है कि एक ही मालिक के नाम एक साथ बने दो रेजीडैंशियल प्लॉट्स को मर्ज किया जा सकेगा लेकिन इसके लिए ऑनर्स को एस्टेट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी।
चंडीगढ़ (राजिंद्र): शहर में रेजीडैंशियल प्रॉपर्टी ऑनर्स को एक बड़ी राहत देते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है कि एक ही मालिक के नाम एक साथ बने दो रेजीडैंशियल प्लॉट्स को मर्ज किया जा सकेगा लेकिन इसके लिए ऑनर्स को एस्टेट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। चंडीगढ़ प्रशासक ने पॉलिसी को अप्रूवल दे दी है और हफ्ते के अंदर प्रशासन द्वारा इस संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी।
एस्टेट ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे पहले कमॢशयल और इंडस्ट्रीयल प्रॉपर्टी के केस में एक ही मालिक के नाम एक साथ बने दो और उससे अधिक प्लॉट्स को मर्ज करने की इजाजत दी जाती थी और उसके लिए भी कम्पीटैंट अथॉरिटी से रिवाइज्ड प्लान अप्रूवल करवाने की जरूरत होती है।
उसी तर्ज पर रेजीडैंशियल प्रॉपर्टी में भी प्लॉट्स को मर्ज करने की प्रशासन इजाजत दे रहा है। वर्ष 2017 में नोटिफाइड हरियाणा अर्बन रूल्स में भी प्लॉट्स को मर्ज करने की इजाजत दी गई थी। रूल्स में बताया गया था कि बिल्डिंग के निर्माण के लिए दो और उससे अधिक प्लॉट्स को इक किया जा सकता है।
पहले नहीं दी जाती थी इजाजत
शहर में अब तक दो प्लॉट्स मर्ज करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। प्रशासन द्वारा हरियाणा की तर्ज पर नोटिफाइड चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स (अर्बन) में और भी कई राहत शहरवासियों को दी गई है, जिसमें बिल्डिंग बाइलॉज को सरल बनाना और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल को आसान बनाना आदि शामिल है। इसी रूल्स के तहत प्रशासन ने कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ऊपरी फ्लोर पर भी मर्ज की इजाजत दी थी, जिसमें बूथ, एस.सी.एफ., एस.सी.ओ. और सेमी इंडस्ट्रीयल प्लॉट्स को शामिल किया गया था।