Edited By pooja verma,Updated: 24 Oct, 2019 12:47 PM
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने बुधवार को स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के तहत बोर्ड परिसर में बुधवार को कंप्यूटराइज्ड ड्रा निकाला।
चंडीगढ़ (राजिंद्र): चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने बुधवार को स्मॉल फ्लैट्स स्कीम के तहत बोर्ड परिसर में बुधवार को कंप्यूटराइज्ड ड्रा निकाला। इस दौरान उन 27 लाभार्थियों को फ्लैट्स की अलॉटमैंट की गई, जिनको एस्टेट ऑफिस ने सर्वे में योग्य करार दिया था। इन लोगों को सप्ताह के अंदर अलॉटमैंट लैटर जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद ही सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें फ्लैट की अलॉटमैंट कर दी जाएगी। इस संबंध में बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें एस्टेट ऑफिस की तरफ से 27 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें से सभी लोगों को उन्होंने ड्रा करके अलॉटमैंट कर दी।
उन्होंने कहा कि 7 दिव्यांगों को मलोया मं ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स की अलॉटमेंट की गई है। इसी तरह 11 अन्य लोगां को मलोया में अलॉटमेंट की गई है। इसके अलावा 8 लोगों को धनास और एक व्यक्ति को मौली जागरां में भी फ्लैट अलॉट किया गया है। प्रशासन द्वारा हाल ही में इसके लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत नियमों में कुछ छूट भी दी थी। इसके तहत अधिकतर लोग योग्य लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए एस्टेट ऑफिस द्वारा 15 और 16 अक्तूबर को विशेष कैंप लगाया गया था।
800 रुपए के रैंट पर फ्लैट्स दिए जा रहे
प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइंस के तहत जिन लोगों का नाम बायोमैट्रिक सर्वे में शामिल था लेकिन 1 जनवरी, 2006 की वोटर लिस्ट में नहीं था, वह भी फ्लैट्स पाने के योग्य हैं। इसके अलावा अगर किसी का नाम 1 जनवरी 2004 या 1 जनवरी 2005 और 1 जनवरी 2007 या 1 जनवरी वर्ष 2008 या 2004 से 2008 के बीच उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के रैजीडैंस प्रूफ के रूप में डॉक्यूमैंट्स जारी किए होंगे, तब भी वह फ्लैट्स पाने के योग्य होंगे। फ्लैट की चाबी मिलने के बाद मालिकाना हक के लिए अलॉटियों को 20 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अलॉटियों को अभी हर माह 800 रुपए के रैंट पर यह फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। '