Edited By Priyanka rana,Updated: 28 Nov, 2019 09:39 AM
सैक्टर-17 को नो वैंडिंग जोन घोषित करने के खिलाफ व्यापारियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
चंडीगढ़(रमेश) : सैक्टर-17 को नो वैंडिंग जोन घोषित करने के खिलाफ व्यापारियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बुधवार को सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दिए फैसले को सही माना है। अब यहां से वैंडर्स को 5 दिसम्बर तक हटना तय हो गया है।
नगर निगम जल्द ही वैंडर को हटाने का अभियान छेडऩे जा रहा है। मालूम हो कि निगम ने सैक्टर-1 से 6 और सैक्टर-17 को नो वैंडिंग जोन बनाने का फैसला लिया है। सैक्टर-1 से 6 तक के एरिया में सुखना लेक और रॉक गार्डन भी शामिल हैं। इन वैंडर्स को सैक्टर-7 में शिफ्ट किया जाएगा।