Edited By Priyanka rana,Updated: 12 Oct, 2019 12:10 PM
नगर निगम की ओर से शनिवार से सोल्ड वेस्ट मैनेजमैंट बायलॉज को लागू कर देगा। इस कड़ी में सूखा और गीला कचरा अलग-अलग सैग्रीगेट कर देना अनिवार्य होगा।
चंडीगढ़(राय) : नगर निगम की ओर से शनिवार से सोल्ड वेस्ट मैनेजमैंट बायलॉज को लागू कर देगा। इस कड़ी में सूखा और गीला कचरा अलग-अलग सैग्रीगेट कर देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में गत बुधवार को निगम ने पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया था।
सैग्रीगेशन प्रक्रिया के तहत इसकी पालना नहीं करने वाले को जुर्माने का सामना भी करना पड़ेगा। इसमें हाऊस होल्ड, बाजार, होटल, रेस्तरां से लेकर शादी समारोह स्थलों पर सही तरीके से सैग्रीगेट कर कचर दिया जा रहा है कि नहीं इस पर निगम के सैनीटेशन विंग की नजरे रहेंगी।
गारबेज कलैक्टर्स को भी हर घर से गीला और सूखा कचरा अलग करके लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने लगेगा। कचरे को सेग्रीगेट सेहज सफाई केंद्र और वहां से गारबेज प्लांट में किस तरीके से प्रोसैसिंग के लिए ले जाया जाएगा, इसकी जिम्मेवारी भी निगम के कंधे पर होगी। अब इसे नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) से जुर्माना लगाने का दबाव कहे या फिर गिरती स्वच्छता रैकिंग की चिंता, सोल्ड वेस्ट मैनेजमैंट बायलॉज को लागू करना निगम की एक तरह से मजबूरी बन गया।
आलम यह है कि निगम ने पब्लिक नोटिस देने के बाद पार्षदों के साथ कोई बैठक नहीं की, ताकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद अपने वार्ड में इसे लेकर जागरूकता चलाएं। पिछले वर्ष जागरूकता अभियान के बाद इस पर कोई पहल नहीं की गई। निगम का बिना तैयारी का बायलॉज भी ऐसे समय में लागू होगा जब फैस्टिवल सीजन सिर पर हैं। ऐसे में टकराव की स्थिति और भी बढ़ सकती है।
यह है जुर्माने का प्रावधान :
5 हजार वर्ग मीटर से कम जगह वाले मैरिज हाल, पार्टी हाल, फैस्टिवल हाल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी में कचरा सेग्रीगेशन नहीं करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। क्लब, सिनेमा हाल, पब, कम्युनिटी सैंटर, मल्टीप्लैक्स में कचरा अलग नहीं करने पर भी 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है।
5 हजार वर्ग मीटर से कम जगह पर बने गैर-आवासीय क्षेत्र में सूखा-गीला कचरा अलग नहीं करने पर 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। इसके अलावा आवासीय क्षेत्रों में कचरा देने वाला हाऊस होल्ड सैग्रीगेट नहीं कर के कचरा देगा तो 200 रुपए और गारबेज कलैक्टर्स पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।
बिना सैग्रीगेट हुए कचरा सहेज सफाई केंद्रों में नहीं जाएगा :
मेयर राजेश कुमार कालिया का कहना है कि उन्होंने डोर-टू-डोर गारबेज कलैक्टर्स के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि बिना सेग्रीगेट हुए कचरा सेहज सफाई केंद्र में न लेकर आए। हमारी 60 से 70 गाडिय़ां गांव के लिए लगी हुई हैं, जबकि शहर के लिए 150 गाडिय़ों को खरीदा जाना है।