सिप्पी मर्डर केस: कल्याणी की जमानत का सी.बी.आई. ने किया विरोध

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 04 Aug, 2022 08:45 PM

where kalyani is granted bail she will influence the witnesses

नैशनल शूटर और पेशे से वकील सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी मर्डर केस में गिरफ्तार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जज सबीना की बेटी कल्याणी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सी.बी.आई. की ओर से...

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): नैशनल शूटर और पेशे से वकील सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी मर्डर केस में गिरफ्तार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जज सबीना की बेटी कल्याणी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सी.बी.आई. की ओर से कल्याणी की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करते हुए कल्याणी की जमानत का पुरजोर विरोध किया है। सी.बी.आई. ने कहा है कि कल्याणी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है, सबूत मिटा सकती है और पीड़ित परिवार के लिए खतरा पैदा कर सकती है।

 


सी.बी.आई. ने याचिका के जवाब में कहा है कि हत्या की आरोपी कल्याणी सिंह ने रिमांड के दौरान पूछताछ में भी सहयोग नहीं किया और न ही सवालों का सीधा जवाब ही दिया। नार्को टैस्ट करवाने से भी कल्याणी ने इनकार कर दिया था। दिल्ली की साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर एनालसिस इंटरव्यू में भी सहयोग नहीं किया था जिसके चलते पॉलीग्राफ टैस्ट भी प्रभावित हुआ। सी.बी.आई. ने कहा है कि आरोपी कल्याणी रसूखदार परिवार से संबंध रखती है जो कि जमानत मिलने के बाद पहुंच के चलते गवाहों को प्रभावित करेगी। जवाब में सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के मामलो में आई कुछ जजमैंट भी दर्शाई गई है, जिनमें ऐसे मामलों में जमानत देने से इनकार किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि इससे पहले सी.बी.आई. की विशेष कोर्ट भी मामले की गंभीरता को देखते हुए कल्याणी को जमानत देने से इनकार कर चुकी है।

 

 

सिप्पी की सैक्टर-27 के पार्क में 20 सितम्बर को गोलियां मार कर हत्या कर दी गई थी। सी.बी.आई. ने दावा किया है कि कल्याणी और एक अन्य ने सिप्पी पर गोलियां चलाई थी जिसके बाद वहां से भागते हुए सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद हो गई।  कल्याणी और सिप्पी दोस्त थे, लेकिन सिप्पी कल्याणी की शादी की ऑफर ठुकरा चुका था और दूसरी जगह विवाह करवा रहा था, जो कल्याणी नहीं चाहती थी। सी.बी.आई. ने बताया है कि कल्याणी ने 18 सितम्बर, 2015 को अज्ञात नंबर से फोन कर सैक्टर-27 के पार्क में मुलाकात के लिए बुलाया था जहां उसकी साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी। सी.बी.आई. के जवाब के बाद कोर्ट ने याचीपक्ष को भी जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। मामले में अब सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

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