हाईकोर्ट ने पंजाब में 1158 सहायक प्रोफैसरों की भर्ती रद्द की

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 09 Aug, 2022 10:18 PM

working on guest faculty and contract

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के सरकारी कालेजों के 1158 असिस्टैंट प्रोफैसरों की भर्ती प्रक्रिया को सोमवार को रद्द करते हुए पंजाब सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। सरकार ने इन पदों के लिए सिर्फ सरकारी कालेजों में पार्ट-टाइम, गैस्ट फैकल्टी व...

चंडीगढ़,(हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के सरकारी कालेजों के 1158 असिस्टैंट प्रोफैसरों की भर्ती प्रक्रिया को सोमवार को रद्द करते हुए पंजाब सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। सरकार ने इन पदों के लिए सिर्फ सरकारी कालेजों में पार्ट-टाइम, गैस्ट फैकल्टी व कांट्रैक्ट पर कार्यरत को ही अतिरिक्त 5 अंक दिए जाने का निर्णय लिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।

 


जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने सोमवार को इस नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है लेकिन अभी इन सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना बाकी है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ पिछले साल ही कई याचिकाएं दायर कर दी गई थी, जिनमें बताया गया था कि पंजाब सरकार ने 19 अक्तूबर को राज्य के सरकारी कालेजों में 1158 असिस्टैंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इसके अनुसार उन आवेदकों को प्रतिवर्ष के अनुसार एक अंक दिया जाना तय किया था, जो पहले ही किसी सरकारी कालेज में पार्ट-टाइम, गैस्ट फैकल्टी व कांट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं।

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