Edited By Priyanka rana,Updated: 18 Nov, 2018 08:38 AM
फायरमैन की भर्ती के लिए किसी ओर से लिखित परीक्षा दिलाने वाले हरियाणा के सोनीपत निवासी सतबीर को सी.बी.आई. के जूनियर मजिस्ट्रैट की अदालत ने शनिवार को तीन साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़(सुशील) : फायरमैन की भर्ती के लिए किसी ओर से लिखित परीक्षा दिलाने वाले हरियाणा के सोनीपत निवासी सतबीर को सी.बी.आई. के जूनियर मजिस्ट्रैट की अदालत ने शनिवार को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सतबीर पर 14 हजार रुपए जुर्माना किया। दायर मामला 23 मई, 2010 का है।
सतबीर ने फायरमैन की नौकरी के लिए आवेदन किया था। उसने लिखित परीक्षा में अपनी जगह किसी ओर को भेज दिया था। रिजल्ट आने के बाद सतबीर पास हो गया और वह फायरमैन लग गया। बाद में सी.बी.आई. को सूचना मिली थी कि सतबीर लिखित परीक्षा किसी ओर से दिलवाकर भर्ती हुआ है।
सी.बी.आई. ने मामले की जांच की। जांच में सामने आया था कि लिखित परीक्षा के दौरान सतबीर ने कई फोन कॉल किए थे। ऐसे में संभव नहीं है कि जो युवक पेपर दे रहा हो और फोन पर भी बात कर रहा हो।