अमरनाथ यात्रा संबंधी सभी निर्णयों बारे अवगत करवाए बोर्ड व सरकार: हाईकोर्ट

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 16 Jul, 2020 09:16 AM

amarnath yatra 2020

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और सरकार को अमरनाथ यात्रा को लेकर लिए गए सभी निर्णय बारे तुरंत

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जम्मू (जे.एन.एफ): जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और सरकार को अमरनाथ यात्रा को लेकर लिए गए सभी निर्णय बारे तुरंत जानकारी मुहैया करवाने के निर्देश जारी किए हैं। खंडपीठ ने 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेशों को ध्यान में लाने के लिए कहा जो आवेदक की ओर से उठाए गए हैं।

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खंडपीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी हैल्थकेयर प्रोटोकॉल, केंद्र की ओर से जारी एस.ओ.पी. और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलान को अपनाया जाए ताकि प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके।  इसमें सुरक्षाबल के जवान, स्वास्थ्य कर्मी, पंडित, यात्री और यात्रा प्रबंधन में जुड़े अधिकारी शामिल हैं।  उसे बताया जाए कि बोर्ड सभी के कल्याण को सुनिश्चित करते जिसमें पोर्टर, पिट्ठू, पालकी, खच्चर एवं घोड़ा चालक जो अमरनाथ यात्रा में अपनी सेवा प्रदान करते हैं , के लिए क्या प्रबंध कर कर रहा है।

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इस पर कोर्ट को बताया गया कि 2020 में सिर्फ बालटाल से यात्रा चलाए जाने का प्रस्ताव है जबकि पहलगाम मार्ग को कोविड 19 महामारी में पूरा नहीं किया जा सका है। कोर्ट ने प्रतिवादी को 10 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के निर्देश जारी किए थे।

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जे.के. यूटीद ने कोविड 19 की रोकथाम के लिए विभिन्न पाबंदियां लगाई हैं जिनमें रेड जोन में उठाए जा रहे कदमों बारे भी बताया है।

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मंदिरों समेत अन्य धार्मिक स्थानों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है जबकि अमरनाथ यात्रा को सीमित और सख्ती से चलाने पर विचार कर रही है। खंडपीठ को बताया गया कि श्रद्धालुओं को वर्चुअल दर्शन करवाए जा रहे हैं। 

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